हमीरपुर शहर में बिना अनुमति भवन निर्माण किया तो नहीं मिलेगा बिजली व पानी का कनेक्शन, नगर निगम ने कड़े किए नियम
हमीरपुर नगर निगम के नए क्षेत्रों में अब बिना अनुमति भवन निर्माण नहीं किया जा सकेगा, अन्यथा उसे अनधिकृत माना ...और पढ़ें

हमीरपुर में भवन निर्माण को लेकर नगर निगम ने नियम कड़े किए हैं। प्रतीकात्मक फोटो
HighLights
हमीरपुर में बिना अनुमति भवन निर्माण अब अनधिकृत माना जाएगा।
नियमों का उल्लंघन करने पर बिजली-पानी कनेक्शन नहीं मिलेगा।
सरकारी भूमि पर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी, कार्रवाई होगी।
संवाद सहयोगी, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश के हमीरपुर शहर में अब लोग बिना अनुमति भवन निर्माण नहीं कर सकेंगे। नगर निगम हमीरपुर में शामिल किए गए नए क्षेत्रों में अब भवन निर्माण से पहले नगर निगम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। बिना अनुमति या स्वीकृत भवन मानचित्र के विपरीत किए गए निर्माण को अनधिकृत माना जाएगा और संबंधित व्यक्ति के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
निगम प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि नया भवन बनाने या निर्माण कार्य शुरू करने से पहले भवन का नक्शा स्वीकृत करवाना होगा। सक्षम प्राधिकारी से अनुमति मिलने के बाद ही निर्माण कार्य शुरू किया जा सकेगा।
नहीं मिलेगा बिजली व पानी कनेक्शन
नियमों का उल्लंघन करने पर हिमाचल प्रदेश नगर निगम अधिनियम और अन्य प्रावधानों के तहत कार्रवाई की जाएगी। ऐसे मामलों में बिजली और पानी के कनेक्शन के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र भी जारी नहीं किया जाएगा।
अतिक्रमण हटाने की भी चेतावनी
नगर निगम ने सरकारी, नगर निगम या सार्वजनिक भूमि पर किए गए अतिक्रमण को स्वयं हटाने को कहा है। निगम की ओर से नोटिस जारी होने से पहले अतिक्रमण हटाकर इसकी सूचना निगम कार्यालय को देने को कहा गया है। ऐसा नहीं करने पर निगम नियमानुसार अतिक्रमण हटाएगा और कार्रवाई का खर्च व जिम्मेदारी संबंधित व्यक्ति की होगी।
क्या कहते हैं आयुक्त
नगर निगम आयुक्त राकेश शर्मा ने कहा कि नए क्षेत्रों के लोग भवन निर्माण शुरू करने से पहले नक्शे की स्वीकृति और निर्माण अनुमति अवश्य लें। भवन निर्माण अनुमति और संबंधित नियमों की जानकारी के लिए निगम के योजना अधिकारी कार्यालय में संपर्क किया जा सकता है।
