जानलेवा हमले के छ:वर्ष पुराने मामले में आरोपी को चार वर्ष का कठोर कारावास
सत्र न्यायालय हमीरपुर ने छ: वर्ष पुराने एक मामले में आरोपी को चार वर्ष की कठार सजा सुनाई है।
हमीरपुर, जेएनएन। जिला एवं सत्र न्यायालय हमीरपुर ने क़रीब छ: वर्ष पूर्व जानलेवा हमला करने के मामले में दोषी को चार वर्ष के कठोर कारावास व आठ हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उपन्यायवादी अनुज शर्मा से मिली जानकारी के अनुसार 19 अगस्त, 2012 को वीरो बीबी पत्नी शेर मुहम्मद ने थाना हमीरपुर में एक शिकायत दर्ज करवाई । शिकायत के मुताबिक उसने अपनी बेटी की सगाई सलामदीन पुत्र बाजुदीन गांव जगरोट तहसील बंगाना से करवाई थी।
सलामदीन बार-बार उसे फ़ोन कर बात करने को मजबूर करता लेकिन लड़की उससे बात नहीं करती। शिकायत में बताया गया कि दोषी सलामदीन ने धमकी दी कि अगर लड़की से बात नहीं करवाई तो वह आँगन में आकर मर जाएगा या फिर किसी को मार देगा । इसके बाद उन्होंने सगाई तोड़ दी। वीरो बीबी ने शिकायत में यह भी दर्ज करवाया कि 18 / 19 अगस्त, 2012 की रात को क़रीब 2 बजे सलामदीन उनके घर आ गया व बरामदे में चारपाई पर सोए हुए उसके पति शेर मुहम्मद के सिर पर दराट से जानलेवा हमला कर दिया।
चीख़ों के बाद उसने सलामदीन को हमला कर भागते हुए देखा। पुलिस ने मामला दर्ज कर मुजरिम सलामदीन के ख़िलाफ़ कोर्ट में आरोप पत्र पेश किया। मामले की छानबीन एसआई अमर सिंह ने की और पैरवी जिला न्यायवादी सीएस भाटिया ने की । जिला एवं सत्र न्यायधीश पदम सिंह ठाकुर ने ने साक्ष्यों का अवलोकन करने के बाद आरोपी सलामदीन को चार वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई। मुजरिम सलामदीन को विभिन्न धाराओं में 8 हजार रुपए जुर्माना भरने के आदेश भी दिए गये हैं।