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नोटिस की समयसीमा समाप्त, नहीं हटाया अतिक्रमण

हमीरपुर शहर में अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकानदार को नोटिस जारी किया हैं। नोटिस के माध्यम से सात दिन के भीतर अतिक्रमण को हटाने के निर्देश जारी किए हैं। बात दें कि हमीरपुर शहर में सूरज स्वीटस एवं वेकर के मालिक ने लोकनिर्माण विभाग की सड़क पर अवैध अतिक्रमण कर रखा है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 09 Nov 2018 07:57 PM (IST)Updated: Fri, 09 Nov 2018 07:57 PM (IST)
नोटिस की समयसीमा समाप्त, नहीं हटाया अतिक्रमण
नोटिस की समयसीमा समाप्त, नहीं हटाया अतिक्रमण

जागरण संवाददाता, हमीरपुर : हमीरपुर शहर में अवैध अतिक्रमण करने पर नगर परिषद ने दुकानदार को नोटिस जारी किया था। लेकिन दुकानदार ने अभी तक अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया है।

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हमीरपुर शहर में सूरज स्वीट्स एवं वेकर के मालिक ने लोक निर्माण विभाग की सड़क पर अतिक्रमण कर रखा है। नगर परिषद हमीरपुर ने अतिक्रमण हटाने के लिए सात दिन का समय दिया था। मालिक ने दुकान के छज्जे व भट्टियों आदि सामान सड़क किनारे रखा हुआ है। इस संबंध में निशांत शर्मा निवासी वार्ड दस ने उपायुक्त को ज्ञापन देकर शिकायत की थी। यहां तक की ¨प्रसिपल सेक्रेटरी हिमाचल प्रदेश ने भी उपायुक्त को कार्रवाई करने के आदेश पारित किए थे। इसके बाद नगर परिषद हमीरपुर ने अधिनियम 1994 की धारा 183 व 184 के अंतर्गत नियमानुसार सात दिन के भीतर अतिक्रमण हटाने का आदेश दिया था। निशांत शर्मा ने उपायुक्त से मांग की है कि एसडीएम हमीरपुर शिल्पी बेक्टा सहित टीम को दिशा निर्देश दें कि हमीरपुर शहर में सूरज स्वीटस एवं वेकर द्वारा किए गए अवैध अतिक्रमण को शीघ्र हटाया जाए।

उधर, नगर परिषद के कार्यकारी अधिकारी विनोद शर्मा का कहना है कि नगर परिषद के हाउस में सभी प्रतिनिधियों ने एक प्रस्ताव पारित किया है जिसमें अवैध अतिक्रमण करने वाले दुकान के मालिक को सात दिन में स्वयं अतिक्रमण को हटाने के नोटिस के माध्यम निर्देश जारी किए हैं। मामला ध्यान में है। जल्द कार्रवाई की जाएगी।


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