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टीसीपी एक्ट से रुकेगा अवैध निर्माण

नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के दायरे में लाए गए 20 छोटे शहरों में कांगड़ा भी शामिल हो गया है। नगर एवं ग्राम नियोजन नियम कांगड़ा पर भी लागू होगा। अब शहर में नक्शे पास कराने की शक्तियां कार्यकारी अधिकारी के पास

By JagranEdited By: Published: Fri, 19 Oct 2018 11:01 PM (IST)Updated: Fri, 19 Oct 2018 11:01 PM (IST)
टीसीपी एक्ट से रुकेगा अवैध निर्माण

बिमल बस्सी, कांगड़ा

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नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग (टीसीपी) के दायरे में लाए गए 20 छोटे शहरों में कांगड़ा भी शामिल हो गया है। कांगड़ा शहर पर भी टीसीपी नियम लागू होगा। अब शहर में नक्शे पास कराने की शक्तियां कार्यकारी अधिकारी के पास रहेगी। इसमें जूनियर इंजीनियर मौके का जायजा लेंगे, उसके बाद नक्शा तैयार होगा।

पहले कांगड़ा में निर्माण के दौरान हिमाचल प्रदेश नगर परिषद नियम लागू थे। कांगड़ा शहर में अब नक्शा लागू नए नियमों के तहत ही पास किया जाएगा। अब समूचा प्रदेश नगर नियोजन के तहत आ गया है। प्रदेश में बड़े या छोटे शहरों में मनमर्जी से निर्माण नहीं होगा। अवैध निर्माण करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है तथा उनके बिजली व पानी के कनेक्शन काटे जा सकते हैं।

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अब कांगड़ा शहर में टीसीपी एक्ट लागू हो गया है तथा इसके तहत ही निर्माण कार्य संभव हो पाएंगे। अब लोग इन नियमों के विपरीत जाकर अवैध निर्माण नहीं कर सकेंगे।

-कंचन बाला, कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद कांगड़ा।

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क्या कहते हैं लोग

टीसीपी एक्ट लागू होने से शहर में बेतरतीब निर्माण पर लगाम लगेगी। नक्शा नगर परिषद में पास हो जाएगा इसका लोगों को फायदा मिलेगा।

-सतीश कुमार, कपड़ा व्यवसायी।

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सरकार के फैसले का स्वागत है। टीसीपी एक्ट के मुताबिक व्यवस्थित ढंग से निर्माण होगा लोगों की मनमर्जी नहीं चलेगी। इससे लोगों को मुश्किल पेश आ सकती है।

-विनोद मल्होत्रा, थोक विक्रेता।

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टीसीपी एक्ट लागू होने से अवैध निर्माण करने वालों की मनमानी बंद हो जाएगी। नगर परिषद में निर्माण स्थल का नक्शा पास करने में आसानी होगी। निर्माण में नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता का सहयोग एवं सर्वे फायदेमंद साबित होगा।

-सतेंद्र त्रेहन, थोक विक्रेता।

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टीसीपी एक्ट लागू करने का फैसला तथा नगर परिषद में नक्शा पास करने का फैसला सराहनीय है। लोगों को निर्माण में तकनीकी सहायता मिलेगी। हां, इससे मनमर्जी पर लगाम लगेगी।

-प्रदीप चौहान, सिल्वर व्यवसायी।


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