नशा तस्कर को 11 साल की जेल डेढ़ लाख रुपये जुर्माना
जागरण संवाददाता धर्मशाला एसटीडी की आड़ में नशा तस्करी बिना रिकॉर्ड के सोने और चांद
जागरण संवाददाता, धर्मशाला : एसटीडी की आड़ में नशा तस्करी, बिना रिकॉर्ड के सोने और चांदी के गहने रखने के आरोपित के खिलाफ दोष सिद्ध होने पर विशेष जज चार रणजीत सिंह ठाकुर की अदालत ने 11 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को तीन साल का अतिरिक्त कारावास काटना होगा। दोषी कुलदीप चंद निवासी शीतला स्वाणा जसवां कोटला को देहरा पुलिस ने गुप्त सूचना के आधार पर 3 जुलाई, 2016 को चितपूर्णी बाजार में पकड़ा था।
जिला न्यायवादी राजेश वर्मा ने बताया कि कुलदीप चंद चितपूर्णी बाजार में एसटीडी चलाता था। देहरा पुलिस को उसकी नशा तस्करी की सूचना मिली थी। गुप्त सूचना के आधार पर पुलिस ने उसकी दुकान से 100 ग्राम चरस, 100 ग्राम अफीम और 30 हजार 500 रुपये की नकदी बरामद की थी। पूछताछ के बाद पुलिस ने उसके घर में दबिश देकर एक किलो 600 ग्राम चरस व 600 ग्राम अफीम के साथ-साथ एक लाख 30 हजार रुपये की नकदी, तीन अमेरिकी डॉलर व सात बोरियों में भरे एक, दो व 10 रुपये के सिक्के बरामद किए थे। इसके अलावा उसके घर से आठ जोड़ी सोने की बालियां, दो जोड़ी टॉप्स, चार अंगुठियां, दो लॉकेट, चार चेन, एक नत्थ, एक टिक्का, एक सिगल बाली, एक चांदी के पायल की जोड़ी के अलावा अन्य चांदी के गहने बरामद किए थे। गहनों पर विशेष स्लिपें लगी थीं। इसके अलावा अन्य संदिग्ध सामग्री भी बरामद हुई थी। पुलिस कार्रवाई के बाद विशेष जज-चार रणजीत सिंह ठाकुर की अदालत में पहुंचे मामले में अभियोजन पक्ष की ओर से केस की पैरवी जिला उपन्यायवादी संदीप अग्निहोत्री व एलएम शर्मा ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से 16 गवाह पेश किए गए। गवाहों के बयानों के आधार पर दोषी को 11 साल के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही डेढ़ लाख रुपये का जुर्माना किया है।