नूरपुर बस हादसे में एक सप्ताह में जवाब दाखिल करे सरकार
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पीडि़तों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता मुहैया करवाई जा रही है।
शिमला, जेएनएन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने नूरपुर में हुए स्कूल बस हादसे के मामले में प्रदेश सरकार को आदेश दिए कि वह एक सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करे। पिछली सुनवाई के दौरान कोर्ट ने हादसे में मारे गए बच्चों के अभिभावकों से काउंसलिंग कर उन्हें मानसिक वेदना से उबारने के प्रयास करने की सलाह भी दी थी।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट को बताया गया कि पीडि़तों को सरकार की ओर से हर संभव सहायता मुहैया करवाई जा रही है। मुख्यमंत्री ने भी पीडि़तों से मुलाकात कर घायलों का कुशकक्षेम पूछा है। सरकार ने मृतकों के परिवार को पांच-पांच लाख रुपये की आर्थिक सहायता की घोषणा की है। घायलों को जरूरी चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाई जा रही हैं। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश संजय करोल व न्यायाधीश अजय मोहन गोयल की खंडपीठ ने इस मामले में पूर्व महाधिवक्ता श्रवण डोगरा को एमिक्स क्यूरी नियुक्त कर उनसे सुझाव देने को कहा कि ऐसे दर्दनाक हादसे फिर कभी न हों।
कोर्ट ने सरकार व वजीर राम सिंह पठानिया मेमोरियल स्कूल को भी एक सप्ताह के भीतर अपना पक्ष रखने के आदेश दिए। मामले पर सुनवाई पहली मई को होगी। राज्य सरकार की ओर से कोर्ट को यह भी बताया गया कि इस हादसे को लेकर समय-समय पर दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित समाचारों का भी अवलोकन किया जा रहा है।