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ईपीएफओ ने पकड़ी पौने छह करोड़ की गड़बड़ी

ईपीएफ अधिनियम के तहत नियोक्ता की ओर से ईपीएफ जमा न करवाना अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना किया जाता है।

By Edited By: Published: Wed, 13 Jun 2018 08:41 PM (IST)Updated: Thu, 14 Jun 2018 09:11 AM (IST)
ईपीएफओ ने पकड़ी पौने छह करोड़ की गड़बड़ी
ईपीएफओ ने पकड़ी पौने छह करोड़ की गड़बड़ी

पालमपुर, जेएनएन। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ ने पौने छह करोड़ रुपये का गड़बड़झाला पकड़ा है। कांगड़ा, चंबा और हमीरपुर जिलों में 56 ऐसी फर्मो को पकड़ा है, जिन्होंने कर्मचारियों के ईपीएफ संबंधित कोई कार्रवाई नहीं की थी। इनमें से चार के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। ईपीएफओ जिला कार्यालय की ओर से की गई छापेमारी के दौरान कांगड़ा व हमीरपुर में 17 तो चंबा में 39 मामले ऐसे पकड़े हैं जिनमें ईपीएफ संबंधित गड़बड़ी की थी। गड़बड़ी करने वालों में ठेकेदार, निजी कंपनियां, निजी स्कूल और हाइडल प्रोजेक्ट शामिल हैं। चंबा व हमीरपुर में एक-एक तो कांगड़ा में दो फर्मो के खिलाफ पुलिस थानों में मामला दर्ज करवाया गया है। नियमों का उल्लंघन करने पर इन फर्मो को 100 फीसद जुर्माना भुगतना पड़ेगा और साथ ही 12 फीसद तक ब्याज भी देना होगा। सहायक भविष्य निधि आयुक्त केसी जोशी ने बताया कि विभाग ने पौने छह करोड़ के ईपीएफ संबंधित गड़बड़ी पकड़ी है।

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क्या हैं नियम

केसी जोशी ने बताया कि किसी भी फर्म, संस्थान या ठेकेदार के पास 20 से अधिक लोग यदि काम करते हों तो उनका ईपीएफ काटना जरूरी होता है। ईपीएफ अधिनियम के तहत नियोक्ता की ओर से ईपीएफ जमा न करवाना अपराध है। नियमों का उल्लंघन करने वालों को जुर्माना किया जाता है। क्या हैं लाभ कामगारों को सेवानिवृत्ति व अक्षमता पेंशन तथा पारिवारिक सदस्यों को कामगार की मृत्यु के बाद पेंशन व बीमे का लाभ दिया जाता है। .

कई उद्योग मालिक नहीं काट रहे ईपीएफ

जोशी ने बताया कि विभाग ने कई उद्योग ऐसे पकड़े हैं जिनमें कर्मचारियों का ईपीएफ ही नहीं काटा जा रहा है। ईपीएफ अफसरों ने उद्योग मालिकों को चेता दिया है कि कर्मचारियों का ईपीएफ तुरंत काटें अन्यथा कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कामगारों का भी आह्वान किया है कि अगर उनका ईपीएफ नहीं काटा जा रहा तो शिकायत करें।


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