डॉ. भारती को हाईकोर्ट से राहत
जागरण संवाददाता, टांडा : डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कांगड़ा स्थित टांडा
जागरण संवाददाता, टांडा : डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल कांगड़ा स्थित टांडा के सर्जरी के विभागाध्यक्ष एवं पूर्व प्राचार्य डॉ. रमेश भारती को हाईकोर्ट से राहत मिल गई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के निर्णय पर स्टे लगाते हुए डॉ. रमेश भारती को टांडा मेडिकल कॉलेज में सर्जरी के विभागाध्यक्ष के रूप में कार्य करने का आदेश दिया है। साथ ही इस मामले पर हिमाचल सरकार से जवाब मांगा है कि उन्हें काडर से बाहर कैसे भेजा जा रहा है। इस मामले में भारतीय चिकित्सा परिषद से भी रिपोर्ट मांगी गई है।
डॉ. रमेश भारती ने हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल के उस फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें उन्हें स्वास्थ्य विभाग में चिकित्सा शिक्षा निदेशक (डीएमई) के सलाहकार के रूप में कार्य करने के आदेश दिए गए थे। मामले की सुनवाई वीरवार को न्यायाधीश संदीप शर्मा की अदालत में हुई। डॉ. भारती के वकील अनूप रतन ने बताया कि मामले की सुनवाई अब 29 फरवरी को होगी।
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क्या है मामला
प्रदेश सरकार ने पिछले साल अप्रैल में टांडा मेडिकल कॉलेज के प्राचार्य के रूप में कार्यरत डॉ. रमेश भारती को स्वास्थ्य विभाग में सलाहकार के पद पर पदोन्नत किया था। उन्होंने सरकार के इस निर्णय को सही नहीं ठहराते हुए हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक ट्रिब्यूनल में चुनौती थी दी। उनका कहना था कि वह एक सर्जन हैं तथा उन्हें किसी ऐसे पद पर नहीं भेजा जा सकता जो इसके अनुरूप न हो। साथ ही इस मामले में वह हाईकोर्ट भी गए थे। हाईकोर्ट ने उन्हें राहत देते हुए मामले को वापस ट्रिब्यूनल में भेज दिया था और इसके जल्द निपटारे के आदेश दिए थे। बाद में हिमाचल सरकार सर्वोच्च न्यायालय पहुंच गई। सर्वोच्च न्यायालय ने याचिका को अस्वीकार करते हुए फिर ट्रिब्यूनल को इसे भेजा व 31 जनवरी तक निपटारे के आदेश दिए। ट्रिब्यूनल ने डॉ. भारती के केस को निरस्त कर दिया। जिसे अब हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है।