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खुले में कूड़ा जलाने पर निजी बैंक को 10,000 रुपये जुर्माना

पर्यटन नगरी डलहौजी में खुले में कचरा जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्ती कार्रवाई की जा रही है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 16 Sep 2021 07:08 PM (IST)Updated: Thu, 16 Sep 2021 07:08 PM (IST)
खुले में कूड़ा जलाने पर निजी बैंक को 10,000 रुपये जुर्माना
खुले में कूड़ा जलाने पर निजी बैंक को 10,000 रुपये जुर्माना

संवाद सहयोगी, डलहौजी : पर्यटन नगरी डलहौजी में खुले में कचरा जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्ती कार्रवाई की जा रही है। नगर परिषद डलहौजी ने खुले में कचरा जलाने पर एक निजी बैंक की शाखा पर 10,000 रुपये जुर्माना किया है।

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डलहौजी में निजी बैंक की शाखा प्रबंधन की ओर से वीरवार को नगर परिषद की डंपिग साइट पर ले जाकर बैंक का पुराना रिकार्ड अवैध रूप से जलाया गया, जिससे पर्यावरण को नुकसान पहुंचा। इसकी जानकारी मिलने पर नगर परिषद के कनिष्ठ अभियंता संजीव शर्मा ने टीम के साथ मौके पर पहुंचकर जांच की जिसके उपरांत नगर परिषद की कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने बैंक शाखा के प्रबंधक को कार्यालय में तलब तक जहां कचरे को अवैध रूप से डंपिग साइट पर जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर नाराजगी जताई, वहीं बैंक प्रबंधन को 10,000 रुपये जुर्माना भी किया।

नगर परिषद डलहौजी की कार्यकारी अधिकारी राखी कौशल ने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाने पर बैंक प्रबंधन के खिलाफ जुर्माना किए जाने की पुष्टि की है। उन्होंने कहा कि नगर परिषद द्वारा पर्यावरण संरक्षण के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए समय-समय पर जागरुकता अभियान चलाए जाते हैं। जबकि पर्यटन नगरी डलहौजी को हराभरा व सुंदर रखने के लिए भी प्रयासरत हैं। इसके बावजूद बैंक प्रबंधन ने बैंक के पुराने रिकार्ड को डंपिग साइट पर ले जाकर अवैध रूप से जलाकर पर्यावरण को नुकसान पहुंचाया जिसके तहत बैंक प्रबंधन को जुर्माना किया गया। उन्होंने लोगों को चेताया कि घरों, कार्यालयों, होटलों व व्यापारिक प्रतिष्ठानों से निकलने वाले कचरे को खुले में न जलाएं। यदि कोई व्यक्ति कचरे को खुले में जलाता हुआ पाया गया तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।


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