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नशीली दवाएं साथ पकड़े दोषी को दस वर्ष की कैद

जागरण संवाददाताचंबा जिला एवं सत्र न्यायधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने संजय तोमर पुत्र श्यामबीर निवासी गांव मनपुरा डाकघर भावपुरा जिला अत्ता उत्तर प्रदेश को नशीली दवाएं बेचने के जुर्म में मंगलवार को मादक द्रव्य अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत दस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इससे पूर्व भी पुलिस थाना सदर चंबा के तहत दर्ज ऐसे ही एक मामले में प्रतिबंधित नशीली दवाएं बेचने पर आरोपित पांच माह और दस हजार रुपए जुर्माने की सजा काट चुका है। मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 5 मार्च 201

By JagranEdited By: Published: Tue, 14 Jan 2020 07:54 PM (IST)Updated: Wed, 15 Jan 2020 06:23 AM (IST)
नशीली दवाएं साथ पकड़े दोषी को दस वर्ष की कैद

जागरण संवाददाता, चंबा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की अदालत ने संजय पुत्र श्यामबीर निवासी गांव मनपुरा, डाकघर भावपुरा जिला एटा, उत्तर प्रदेश को नशीली दवाएं बेचने के जुर्म में दस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दोषी को एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। इससे पहले संजय पुलिस थाना सदर चंबा के तहत दर्ज प्रतिबंधित दवाएं बेचने पर पांच माह की कैद काट चुका है। उसे दस हजार रुपये जुर्माना भी हुआ था।

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जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि पांच मार्च 2018 को चंबा पुलिस की एसआइटी को सूचना मिली की उदयपुर (ढांपू) में किराये के मकान में रह रहा संजय स्कूलों व महाविद्यालयों के विद्यार्थियों को नशीली दवाएं बेचता है। इस पर उक्त मकान में दबिश दी गई। उसके कमरे की तलाशी लेने पर प्रतिबंधित 850 इंजेक्शन और 2976 कैप्सूल बरामद हुए। इसके अलावा उसके पास से 34 हजार रुपये नकद मिले। मामले की जांच के बाद कोर्ट में चालान पेश किया गया। न्यायालय ने मंगलवार को आरोपित संजय को दोषी करार देते हुए दस वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई।


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