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खुले में गंदगी फैलाई तो लगेगा पांच हजार जुर्माना

ग्राम पंचायत खजियार में अब लोगों को गंदगी फैलाना महंगा पड़ेगा। पकड़े जाने पर जुर्माना किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Sun, 15 Apr 2018 03:00 AM (IST)Updated: Sun, 15 Apr 2018 03:00 AM (IST)
खुले में गंदगी फैलाई तो लगेगा पांच हजार जुर्माना
खुले में गंदगी फैलाई तो लगेगा पांच हजार जुर्माना

उमेश शर्मा, खजियार

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ग्राम पंचायत खजियार में अब लोगों को गंदगी फैलाना महंगा पड़ेगा। यदि कोई व्यक्ति खुले में कूड़ा-कचरा फेंकता हुआ पाया जाता है तो उसे इसका जुर्माना भरना होगा। पंचायत को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय पंचायत की आम सभा में लिया गया है। यदि कोई व्यक्ति खुले में कूड़ा फेंकेगा तो उस पर एक से पांच हजार तक का जुर्माना लग सकता है। पंचायत ने लोगों को दो टूक कहा है कि खुले में कोई भी व्यक्ति खाने के खाली पैकेट या अन्य प्रकार का कूड़ा न फेंके। घोड़े की लीद इत्यादि का भी सही तरीके से निष्पादन करने को कहा गया है।

देश को स्वच्छ बनाए रखने के लिए सरकार द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जा रहे हैं, ताकि देश को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाया जा सके। इससे प्रभावित होकर पंचायत भी सफाई को लेकर आगे आई है। अब देखना यह होगा कि ग्राम पंचायत खजियार द्वारा लिए गए इस निर्णय का लोगों पर क्या असर पड़ता है। पंचायत प्रतिनिधियों का कहना है कि पंचायत को संपूर्ण रूप से स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से ही यह निर्णय लिया गया है।

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खुले में कूड़ा-कचरा फेंकने वालों के खिलाफ पंचायत द्वारा कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए एक से पांच हजार तक के जुर्माना लगेगा। यदि कोई खुले में कूड़ा-कचरा फेंकता है तो उसे पंचायती राज 1994 की धारा 12 व 13 का उल्लंघन माना जाएगा। पंचायत को स्वच्छ बनाए रखने के उद्देश्य से यह निर्णय लिया गया है।

ओम प्रकाश, उपप्रधान ग्राम पंचायत खजियार।


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