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जरूरतमंदों को निशुल्क मिलती है कानूनी सहायता

जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा द्वारा रविवार को ग्राम पंचायत बाट के तहत जुम्महार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) अभय मंडयाल ने की। उन्होंने शिविर में प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता सहायता प्राप्त करने सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण असहाय अपंग औरतों बच्चों औद्योगिक कामगार मानसिक अस्वस्थ हिरासत में रखे गए लोग अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित एचआईवी एड्स से पीड़ित संप्रदायिक दंगे जातीय हिसा बाढ़ भूकंप सूखा जाति

By JagranEdited By: Published: Sun, 17 Nov 2019 04:39 PM (IST)Updated: Mon, 18 Nov 2019 06:21 AM (IST)
जरूरतमंदों को निशुल्क मिलती है कानूनी सहायता
जरूरतमंदों को निशुल्क मिलती है कानूनी सहायता

संवाद सहयोगी, चंबा : जिला विधिक सेवा प्राधिकरण चंबा द्वारा रविवार को ग्राम पंचायत बाट के तहत जुम्महार में विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी (सीजेएम) अभय मंडयाल ने की। उन्होंने शिविर में प्राधिकरण के माध्यम से निशुल्क कानूनी सहायता सहायता प्राप्त करने सहित विभिन्न कानूनी प्रावधानों की विस्तृत जानकारी प्रदान की। उन्होंने कहा कि विधिक सेवा प्राधिकरण असहाय, अपंग, औरतों, बच्चों, औद्योगिक कामगार, मानसिक अस्वस्थ, हिरासत में रखे गए लोग, अनुसूचित जाति व जनजाति से संबंधित, एचआइवी एड्स से पीड़ित, संप्रदायिक दंगे जातीय हिसा, बाढ़, भूकंप, सूखा, जाति अत्याचार, औद्योगिक संकट, मानव दूर व्यवहार, बेगार के शिकार गरीब व्यक्तियों को जिनकी समस्त साधनों से वार्षिक आय तीन लाख से कम हो को मुफ्त कानूनी सहायता प्रदान करता है। उन्होंने बताया कि मुकदमों को तुरंत निपटाने के लिए प्राधिकरण राष्ट्रीय, राज्य, जिला तथा उपमंडल स्तर पर नियमित लोक अदालतों का आयोजन करता है और आम जनता को उनके कानूनी अधिकारों के बारे में भी बताता है। इस अवसर पर अभय मंडयाल ने घरेलू हिसा अधिनियम, मोटर वाहन अधिनियम पर भी विस्तृत जानकारी से उपस्थित लोगों को अवगत करवाया। उन्होंने कहा कि वाहन चालकों को यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। क्योंकि, यातायात नियम वाहन चालकों सहित लोगों की सुरक्षा को ध्यान में रखकर ही बनाए गए हैं। दोपहिया वाहन सवार हमेशा हेलमेट का प्रयोग करें। शिविर में अधिवक्ता विकास ठाकुर व गौरव शर्मा ने विभिन्न कानूनी प्रावधानों तथा खंड विकास कार्यालय मैहला के प्रतिनिधि हरिकृष्ण ने विभिन्न योजनाओं के बारे में जानकारी प्रदान की। इस अवसर पर पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधि व क्षेत्र के गणमान्य लोग भी उपस्थित रहे।

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