23 व 24 को ही होगी जेबीटी शिक्षकों की काउंसिलिंग
प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से बैचवाइज आधार पर भरे जाने वाले जेबीटी शिक्ष्
संवाद सहयोगी, चंबा : प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से बैचवाइज आधार पर भरे जाने वाले जेबीटी शिक्षकों के पदों पर लगाई रोक को संशोधन कर भर्ती प्रक्रिया को जारी रखने की बात कही है। ऐसे में शिक्षा विभाग की ओर से चंबा में बैचवाइज आधार पर भरे जाने वाले जेबीटी शिक्षकों के 54 पदों लिए 23 व 24 फरवरी को, जो काउंसिलिग की तिथि निर्धारित की थी, उसी तिथि को यह काउंसिलिग होगी।
शिक्षा विभाग चंबा में बैचवाइज आधार पर भरे जाने वाले 54 जूनियर बेसिक ट्रेनिंग (जेबीटी) शिक्षकों के पदों को भरने को लेकर काउंसिलिग की अधिसूचना चार फरवरी को जारी कर दी थी, लेकिन कोर्ट की ओर से भर्ती पर लगाई रोक के बाद इसे आगामी आदेशों तक स्थगित किया था। अब न्यायालय की ओर से इसमें किए गए संशोधन के बाद इसे पहले से निर्धारित शेड्यूल के तहत करवाया जाएगा। शिक्षा विभाग चंबा में जेबीटी शिक्षकों के 54 पदों में सबसे अधिक 20 पद जनरल (अनारक्षित) कोटे से भरे जाएंगे। वहीं एससी (अनुसूचित जाति) के दस व ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) से भरे जाने वाले सात पद भी इसमें शामिल हैं।
उधर, प्राथमिक शिक्षा उपनिदेशक राजेश शर्मा ने बताया कि उपरोक्त भरे जाने वाले पदों के लिए पहले से तय तारीख 23 व 24 फरवरी को ही काउंसिलिग का आयोजन किया जाएगा। इसे लेकर उन सभी उम्मीदवारों को रोजगार कार्यालय की ओर से कॉल लेटर जारी कर दिए गए हैं, जिन अभ्यर्थियों को कॉल लेटर प्रेषित किए गए हैं, वे निर्धारित तिथि को सभी दस्तावेजों के साथ समय पर उपनिदेशक कार्यालय पहुंच जाएं। जिन अभ्यर्थियों को किसी कारणवंश कॉल लेटर नहीं मिल पाए हैं, वे भी उपरोक्त तिथि को काउंसिलिंग में शमिल हो सकते हैं। साथ ही जिन्होंने न्यायालय में याचिका दायर की है वे भी उपरोक्त तिथि को काउंसिलिग में भाग ले सकते हैं।