होम क्वारंटाइन पंचायत प्रधान एंबुलेंस लेकर घूमता रहा, निलंबित
होम क्वारंटाइन के नियम का उल्लंघन करना विकास खंड चंबा की ग्राम पंचायत मसरूंड के प्रधान को महंगा पड़ गया है। उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है।
संवाद सूत्र चुराह : होम क्वारंटाइन के नियम का उल्लंघन करना विकास खंड चंबा की ग्राम पंचायत मसरूंड के प्रधान को महंगा पड़ गया है। उपायुक्त चंबा विवेक भाटिया ने अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए प्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। शनिवार को इस आशय से संबंधित लिखित आदेश भी जारी कर दिए गए हैं।
28 मार्च और 24 अप्रैल को प्रधान को होम क्वारंटाइन किया गया था। प्रधान के घर के बाहर बाकायदा ऑरेंज स्टीकर भी चस्पाए गए थे, लेकिन बावजूद इसके वह राष्ट्रीय आपदा अधिनियम 2005 और हिमाचल प्रदेश महामारी अधि नियम 2020 के प्रावधानों का उल्लंघन कर जिला व राज्य से बाहर एंबुलेंस लेकर गए। नियमों के अनुसार यदि उन्हें आपातकालीन स्थिति में एंबुलेंस लेकर कहीं जाना भी था तो प्रधान जैसे महत्वपूर्ण पद पर रहने के कारण उन्हें संबंधित एसडीएम अथवा खंड विकास अधिकारी को सूचित करना जरूरी था। यहा तक कि वह 27 अप्रैल को खंड विकास कार्यालय चंबा में भी पहुंचे थे और बिना आपात कार्य के पाच बार एंबुलेंस में सवार होकर उन्होंने भ्रमण भी किया। इस संबंध में उन्हें तीन दिन का कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया और स्थिति स्पष्ट करने को कहा गया था, लेकिन प्रधान द्वारा कारण बताओ नोटिस का उत्तर संतोषजनक नहीं दिया गया।
पंचायत प्रधान के इस गैर जिम्मेदाराना रवैये से ग्राम पंचायत मसरूंड सहित अन्य लोगों के जीवन के लिए भी खतरा उत्पन्न हुआ। बहरहाल, उपायुक्त चंबा द्वारा पंचायत प्रधान को निलंबित कर दिया गया है।
-----
पंचायती राज (सामान्य) नियम 1997 के नियम 142(1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145 के अधीन कार्रवाई अमल में लाते हुए प्रधान को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। प्रधान द्वारा नियमों की अवहेलना करने पर यह कार्रवाई अमल में लाई गई है।
-विवेक भाटिया, उपायुक्त चंबा।