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वोटर आइडी नहीं, तो भी करें मतदान

चंबा जिला निर्वाचन अधिकारी हरिकेश मीणा ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपीआइसी के विकल्प के रूप में वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 17 May 2019 11:47 PM (IST)Updated: Sat, 18 May 2019 06:33 AM (IST)
वोटर आइडी नहीं, तो भी करें मतदान
वोटर आइडी नहीं, तो भी करें मतदान

संवाद सहयोगी, चंबा : जिला निर्वाचन अधिकारी हरिकेश मीणा ने कहा है कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा निर्वाचन 2019 के दृष्टिगत मतदाताओं की सुविधा के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र ईपीआइसी के विकल्प के रूप में वैकल्पिक दस्तावेज निर्धारित किए हैं। फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र न होने की स्थिति में मतदाता इन वैकल्पिक दस्तावेजों में से किसी एक को दिखाकर मतदान कर सकता है। इन दस्तावेजों में पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, केंद्र सरकार, राज्य सरकार अथवा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम एवं पब्लिक लिमिटिड कंपनियों द्वारा अपने कर्मचारियों को जारी फोटोयुक्त सेवा पहचान पत्र, बैंकों, डाकघरों द्वारा जारी की गई फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, केंद्रीय श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज तथा आधार कार्ड को भी मतदाता पहचान पत्र के स्थान पर वैकल्पिक दस्तावेज के रूप में प्रयोग किया जा सकता है।

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उपरोक्त दस्तावेजों के अतिरिक्त सांसदों, विधायकों तथा विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र को भी फोटोयुक्त मतदाता पहचान पत्र के स्थान पर प्रयोग किया जा सकता है। मतदान के लिए मतदाता सूची में नाम होना अनिवार्य है। मतदाताओं को दी गई फोटोयुक्त मतदाता पर्ची को मतदान केंद्र पर मतदान के लिए प्रयोग में नहीं लाया जा सकेगा।


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