पंजीकरण न करवाने पर 15 दवा दुकानदारों के चालान
चंबा शहर में दुकान खोलने से पूर्व पंजीकरण न करवाना 15 दवा विक्रेताओं
संवाद सहयोगी, चंबा : चंबा शहर में दुकान खोलने से पूर्व पंजीकरण न करवाना 15 दवा विक्रेताओं को महंगा पड़ा। श्रम विभाग ने उक्त दुकानदारों के चालान काटे, जिन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा।
विभाग की कार्रवाई से पंजीकरण न करवाने वाले दुकानदारों में हड़कंप मच गया है। श्रम निरीक्षक ऋषभ चौधरी की अगवाई में श्रम विभाग की टीम दुकानों का निरीक्षण करने पहुंची। विक्रेताओं से उनकी दुकान से संबंधित कागज जांचे गए। साथ ही पंजीकरण के संबंध में भी उनसे पूछा गया, जिस पर उक्त 15 दुकानदार कोई भी जवाब नहीं दे पाए। ऐसे में विभागीय टीम द्वारा त्वरित कार्रवाई अमल में लाते हुए उक्त सभी दुकानदारों के चालान कर दिए गए।
विभागीय अधिकारियों के अनुसार दुकान खोलने से पूर्व दुकान का पंजीकरण करवाना आवश्यक होता है। यह आवेदन ऑनलाइन करना होता है तथा आवेदन के संबंध में मांगे गए सभी दस्तावेज भी उपलब्ध करवाने होते हैं। सब सही पाए जाने पर आवेदन करने वाले दुकानदारों का पंजीकरण कर दिया जाता है। यह एक आवश्यक प्रक्रिया होती है। लेकिन, इसके बावजूद कई दुकानदारों द्वारा पंजीकरण नहीं करवाया जा रहा है। ऐसे ही दुकानदारों को चिन्हित कर उनके खिलाफ श्रम विभाग द्वारा कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। विभाग द्वारा स्पष्ट किया गया है कि आने वाले समय में भी दुकानदारों के पंजीकरण सहित अन्य व्यवस्थाओं को जांचा जाएगा। यदि किसी दुकान में पंजीकरण सहित अन्य खामियां पाई जाती हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई होना तय है।
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15 दुकानदारों द्वारा दुकान एवं वाणिज्य संस्थान अधिनियम 169 के तहत श्रम विभाग के पास पंजीकरण नहीं करवाया गया था। इसलिए कार्रवाई अमल में लाई गई है। दुकानदारों से अपील है कि दुकान खोलने से पूर्व सभी दुकानदार सभी प्रकार के नियमों का पालन करें। यदि ऐसा नहीं किया जाता है तो उनके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
-अनुराग शर्मा, जिला श्रम अधिकारी