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चरस तस्करी मामले में दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास

जिला एवं सत्र न्यायधीश चंबा राजेश तोमर की विशेष अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को चरस तस्करी के जुर्म में 12 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रूपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा। मामले की पैरवी करते हुए जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 22 अक्टूबर 2016 को पुलिस दल ने कोटी के पास बेही नामक स्थान पर नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान

By JagranEdited By: Published: Tue, 09 Apr 2019 03:50 PM (IST)Updated: Wed, 10 Apr 2019 08:00 AM (IST)
चरस तस्करी मामले में दोषी 
को 12 वर्ष का कठोर कारावास
चरस तस्करी मामले में दोषी को 12 वर्ष का कठोर कारावास

संवाद सहयोगी, चंबा : जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा राजेश तोमर की विशेष अदालत ने मंगलवार को एक व्यक्ति को चरस तस्करी के जुर्म में 12 वर्ष का कठोर कारावास और एक लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि अदा न करने की सूरत में उसे एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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जिला न्यायवादी विजय रेहलिया ने बताया कि 22 अक्टूबर, 2016 को पुलिस दल ने कोटी के पास बेही नामक स्थान पर नाकाबंदी की हुई थी। इस दौरान शाम समय करीब चार बजे बेही की ओर से एक व्यक्ति बैग उठाए पैदल आया। जब उसने अपने सामने पुलिस को देखा तो वह घबरा गया और भागने का प्रयास करने लगा। पुलिस ने संदेह के आधार पर उसका पीछा कर उसे धर दबोचा था। जब पुलिस ने उससे पूछताछ की तो उसने अपना नाम तेज सिंह पुत्र ठाकरू निवासी गांव सवाई डाकघर सिद्धोट तहसील चुराह जिला चंबा बताया था। उसके बैग की तलाशी लेने पर पुलिस को उसके बैग से तीन किलो 400 ग्राम चरस बरामद हुई थी। पुलिस ने उसके विरुद्ध थाना सदर चम्बा में मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार किया था। इसके उपरांत मामले का चालान बनाकर न्यायालय में पेश किया गया था। अदालत ने मंगलवार को तेज सिंह को दोषी करार देते हुए उक्त सजा सुनाई है।


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