मतदान के लिए वैकल्पिक दस्तावेज प्रस्तुत करना जरूरी
जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विवेक भाटिया ने जानकारी देते हुए बताया कि भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशों के अनुसार सभी निर्वाचक मतदाता फोटो पहचान पत्र जारी किए हैं। उन्होंने बताया कि कोई भी मतदाता 19 मई को मतदान केन्द्रों पर मतदान करने जाएं तो वे अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए मतदाता फोटो पहचान पत्र प्रस्तुत जरूर करें। उन्होंने बताया कि यदि कोई मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में अस्मर्थ है तो ऐसे मतदाताओं को अपने
संवाद सहयोगी, बिलासपुर : जिला निर्वाचन अधिकारी एवं उपायुक्त विवेक भाटिया ने बताया सभी निर्वाचक मतदाता फोटो पहचानपत्र जारी किए हैं। कोई भी मतदाता 19 मई को मतदान केंद्रों में मतदान करने जाएं तो वे मतदाता फोटो पहचानपत्र प्रस्तुत जरूर करें। यदि कोई मतदाता पहचान पत्र प्रस्तुत करने में अस्मर्थ है तो अपने पहचान की जांच करवाने के लिए फोटोयुक्त वैकल्पिक दस्तावेजों में से कोई एक दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। वैकल्पिक दस्तावेजों में मतदाता पासपोर्ट, ड्राइविग लाइसेंस, राज्य व केंद्र सरकार, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम/पब्लिक लिमिटेड कंपनियों की ओर से कर्मचारियों को जारी किए गए फोटोयुक्त सेवा पहचानपत्र, बैंकों व डाकघरों की ओर से जारी किए गए फोटोयुक्त पासबुक, पैन कार्ड, आरजीआइ एवं एनपीआर द्वारा जारी किए गए स्मार्ट कार्ड, मनरेगा जॉब कार्ड, श्रम मंत्रालय की योजना के तहत जारी स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, फोटोयुक्त पेंशन दस्तावेज, सांसदों, विधायकों, विधान परिषद सदस्यों को जारी किए गए सरकारी पहचान पत्र और आधार कार्ड मान्य होगा।