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कूड़े को आग लगा धुएं में उड़ाए जा रहे एनजीटी के नियम

संजीव शामा घुमारवीं पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम ने खुले में कूुड़ा न फूंकने का नियम बनाया है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 07 Dec 2021 04:50 PM (IST)Updated: Tue, 07 Dec 2021 04:50 PM (IST)
कूड़े को आग लगा धुएं में उड़ाए जा रहे एनजीटी के नियम
कूड़े को आग लगा धुएं में उड़ाए जा रहे एनजीटी के नियम

संजीव शामा, घुमारवीं

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पर्यावरण को प्रदूषित होने से बचाने के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल अधिनियम के तहत खुले में किसी भी प्रकार के कूड़े को जलाने पर प्रतिबंध लगाया गया है, लेकिन इन नियमों को नगर परिषद घुमारवीं में कूड़े को आग के हवाले कर धुएं में उड़ाया जा रहा है। खुले में कूड़ा जलाने से आसपास का क्षेत्र चारों ओर से धुएं के आगोश में समा जाता है। इससे जहां सवेरे सैर पर जाने वाले लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, वहीं जहरीले धुएं से हवा भी प्रदूषित हो रही है। नगर परिषद घुमारवीं ने करीब तीन साल पहले शहर में घर-घर से कूड़ा उठाने की योजना चलाई थी, जिसके बाद घर-घर से सूखा तथा गीला कूड़ा अलग-अलग लोगों से लिया जा रहा था। इसकी एवज में लोगों से 50 रुपये माह के हिसाब से भी वसूले जा रहे थे। परंतु पिछले दिनों अचानक इस योजना को बंद कर दिया गया। परिणाम स्वरूप कूड़े के ढेर सड़कों के किनारे लगना शुरू हो गए।

इसके बाद दैनिक जागरण ने इस मुद्दे को उठाया जिसके परिणाम स्वरूप नगर परिषद ने आनन-फानन में योजना को दोबारा शुरू किया, लेकिन एक दिन बाद ही फिर से इसे बंद कर दिया गया। अब इस कूड़े को खुले में जलाकर नगर परिषद अपने कर्तव्य की इतिश्री कर रहा है वहीं शहर के लोगों का दम घुट रहा है।

एनजीटी के नियमों को लागू कराने की जिम्मेदारी जिन विभागों के पास है उन्हीं विभागों के कर्मचारी नियमों को ताक पर रखकर कूड़े कचरे को आग के हवाले कर रहे हैं। ये कर्मी अपनी मेहनत को कम करने के लिए पर्यावरण के साथ-साथ लोगों की सेहत से खिलवाड़ किया जा रहा है। बड़ा सवाल यह है कि कूड़े में आग लगाने के मामले में वैसे तो नगर परिषद निर्देश जारी करता है लेकिन जब उसके खुद के कर्मचारी खुले में कूड़ा जला रहे हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है।

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हमें अभी कोई जानकारी नहीं थी लेकिन अगर ऐसा हो रहा है यह सरासर गलत है। विभाग अपने स्तर पर इसकी जांच करेगा तथा और अगर ऐसा पाया जाता है तो नगर परिषद के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसमें पहले बार में दोषी पाए जाने पर 25 हजार रुपये तक के जुर्माने तक का प्रावधान है।

-अतुल, अधिशासी अभियंता, प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड बिलासपुर।

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खुले में कूड़ा जलाने के लिए सख्त मनाही है और अगर नगर परिषद के कर्मचारी ऐसा कर रहे हैं तो उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। सभी को आगे से ऐसा न करने के निर्देश जारी किए जाएंगे।

-रीता सहगल, अध्यक्ष, नगर परिषद घुमारवीं।


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