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आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सहारा योजना लाभकारी

हिमाचल प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सहारा योजना लाभदायक सिद्ध होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ प्रकाश दड़ोच बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनकी आय 4 लाख रुपए से कम है और

By JagranEdited By: Published: Tue, 05 Nov 2019 06:41 PM (IST)Updated: Fri, 08 Nov 2019 06:43 AM (IST)
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सहारा योजना लाभकारी
आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सहारा योजना लाभकारी

संवाद सहयोगी, बिलासपुर : हिमाचल प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों के लिए सहारा योजना लाभदायक सिद्ध होगी। मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. प्रकाश दड़ोच बताया कि हिमाचल प्रदेश सरकार ने प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग जिनकी आय चार लाख रुपये कम है और एकल परिवार से संबंध रखते हैं।

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उसके लिए कुछ निर्दिष्ट रोगों से पीड़ित होने पर सामाजिक सुरक्षा व वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए सहारा योजना शुरू कर एक नई पहल की है।

इसमें रोगी को प्रतिमाह दो हजार रुपये वित्तीय सहायता सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। सहायता राशि सीधे लाभार्थी के खाते में जमा होगी। इस योजना के तहत सरकारी एवं पेंशनभोगी व्यक्ति जो चिकित्सा प्रतिपूर्ति का लाभ उठाते हैं। वह इस योजना के पात्र नहीं होंगे। इस योजना का मुख्य उद्देश्य लंबी बीमारी में उपचार के दौरान रोगियों व उनके परिजनों को आने वाली वित्तीय और अन्य समस्याओं से निजात दिलवाना है। इस योजना के तहत पार्किौंसन, मस्कुलर, डिस्ट्रॉफी, थैलेसीमिया, घातक कैंसर रोग, हीमोफीलिया, गुर्दे की विफलता तथा ऐसा कोई रोग जो स्थाई रूप से किसी रोगी को अक्षम वेडरिडन करते हैं। जैसी बीमारियों के रोगियों को सहायता प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए आवेदनकर्ता को निर्धारित प्रपत्र के साथ आवश्यक दस्तावेज जैसे बीमारी के दस्तावेज, फोटो पहचान पत्र, आय प्रमाण पत्र, जीवन प्रमाण पत्र, स्थाई प्रमाण पत्र, बीपीएल प्रमाण पत्र और बैंक खाते की पूर्ण जानकारी आदि संलग्न करके खंड चिकित्सा अधिकारी के कार्यालय में जमा करवाने होंगे। यह दस्तावेज अपने क्षेत्र की आशा वर्कर व स्वास्थ्य कार्यकर्ता के माध्यम से खंड चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में भेजें। इस योजना की जानकारी के लिए भी आप आशा वर्कर व स्वास्थ्य कार्यकर्ता से संपर्क करें।


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