मध्यस्थता से भी निपटाए जा सकते हैं मामले
राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से ग्राम पंचायत डूडिया में विधिक साक्षरता शिवर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता घुमारवीं के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पुणे राम पहाड़िया ने की। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम व मध्यस्थता
By JagranEdited By: Published: Sun, 06 Jan 2019 04:44 PM (IST)Updated: Sun, 06 Jan 2019 04:44 PM (IST)
संवाद सहयोगी, बिलासपुर : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से ग्राम पंचायत डूडिया में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता घुमारवीं के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश पुणे राम पहाड़िया ने की। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम व मध्यस्थता से संबंधित कानून की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मध्यस्थता के माध्यम से किसी भी प्रकार के मामलों का निपटारा किया जा सकता है। अधिवक्ता दीप्ति शर्मा ने घरेलू ¨हसा व अधिवक्ता वंदना शर्मा ने मुफ्त कानूनी सहायता की बाल मजदूरी अधिनियम की लोगों को जागरूक किया।
Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें