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मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए मामले

राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से ग्राम पंचायत भराड़ी में विधिक

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Sep 2018 06:09 PM (IST)Updated: Sun, 16 Sep 2018 06:09 PM (IST)
मध्यस्थता के माध्यम से निपटाए मामले

संवाद सहयोगी, डंगार : राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सौजन्य से ग्राम पंचायत भराड़ी में विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन किया गया। शिविर की अध्यक्षता घुमारवी के अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश विकाश भारद्वाज ने की। उन्होंने मोटर वाहन अधिनियम व मध्यस्थता से संबंधित कानून की जानकारी दी। उन्होंने बताया की मध्यस्थता के माध्यम से किसी मामले का निपटारा किया जा सकता है और पैसे की बचत के साथ आपसी भाईचारा भी बना रहेगा। मध्यस्थता व लोक अदालत के माध्यम से जब किसी मामले को निपटाया जाता है तो उसकी कोई अपील भी नहीं की जा सकती है और हमेशा के लिए झगड़ा निपट जाता है।

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उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटना में यदि कोई व्यक्ति घायल हो जाए या उसकी मृत्यु हो जाए तो उसके लिए मुआवजे का प्रावधान है। कभी भी वाहन बिना बीमा किए न चलाएं। चालक रखने पर उसका लाइसेंस सही तरह से जांच लें। उन्होंने कहा कि यदि वाहन का बीमा नही करवाएंगे तो दुर्घटना की सूरत में सारा मुआवजा वाहन मालिक को ही भरना पड़ेगा। अधिवक्ता चमन लाल ने घरेलू ¨हसा व अधिवक्ता पवन शर्मा ने मुफ्त कानूनी सहायता व पंचायती राज अधिनियम की जानकारी दी।


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