पीड़ित को आठ लाख 64 हजार रुपये देने का आदेश
जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष भुवनेश अवस्थी व सदस्य नितिन कुमार व मंजुला ने एक शिकायत का निपटारा करते हुए शिकायत कर्ता को
संवाद सहयोगी, घुमारवीं : जिला उपभोक्ता फोरम के अध्यक्ष भुवनेश अवस्थी, सदस्य नितिन कुमार व मंजुला ने एक शिकायत का निपटारा करते हुए शिकायतकर्ता को आठ लाख 64 हजार रुपये जारी करने के आदेश दिए। शिकायतकर्ता रतन लाल सोनी के वकील चमन लाल ने बताया कि रतन लाल ने वर्ष 2002 में एक एजेंसी घुमारवीं से नया ट्रैक्टर खरीदा था, लेकिन कुछ दिन बाद रतन लाल को पता चला कि कंपनी ने उसे पुराना ट्रैक्टर बेच दिया है। रतन लाल ने कंपनी को बताया, लेकिन कुछ नहीं हुआ।
कंपनी ने रतन लाल को डुप्लीकेट सेल सर्टिफिकेट जारी किया था, इसके कारण ट्रैक्टर पंजीकृत भी नहीं हो पाया। रतन लाल ने ट्रैक्टर तीन लाख पंद्रह हजार रुपये में खरीदा था और कुछ राशि नकद दी थी। उसने 21 अप्रैल 2004 को उपभोक्ता फोरम में शिकायत की थी। फोरम के कई बार आदेश के बावजूद कंपनी ने न तो ट्रैक्टर बदला और न ही पैसे दिए। कंपनी ने करीब 11 साल तक समन नहीं लिए और मामला लटकाए रखा तो फोरम ने गिरफ्तारी वारंट जारी किए। जिस पर अब कंपनी ने ब्याज सहित पैसे जमा करवा दिए।