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गरीब व्यक्ति नि:शुल्क कानूनी सहायता का हकदार

ग्राम पंचयात बरोटा में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन

By JagranEdited By: Published: Sun, 16 Sep 2018 06:13 PM (IST)Updated: Sun, 16 Sep 2018 06:51 PM (IST)
गरीब व्यक्ति नि:शुल्क कानूनी सहायता का हकदार
गरीब व्यक्ति नि:शुल्क कानूनी सहायता का हकदार

संवाद सहयोगी, डंगार चौक : ग्राम पंचयात बरोटा में रविवार को विधिक साक्षरता शिविर का आयोजन घुमारवीं के कोर्ट नंबर तीन की न्यायिक दंडाधिकारी दीपिका ठकराण की अध्यक्षता में किया गया। उन्होंने कहा कि हर व्यक्ति को न्याय मिले और पैसे की कमी के कारण कोई न्याय से वंचित न रहे, इसलिए मुफ्त कानूनी सहायता का प्रावधान किया गया है। महिला, एससी, एसटी, सामान्य श्रेणी की एक लाख रुपये से कम वार्षिक आय वाले लोगों, बाढ़ पीड़ित लोगों को हर स्तर पर मुफ्त कानूनी सहायता की सुविधा है। महिलाओं की आय कितनीं भी हों, उनको मुफ्त कानूनी सहायता की सुविधा उपमंडल स्तर से राष्ट्रीय स्तर तक मिल सकती है। पीड़ित महिलाओं, बुजुर्ग मां-बाप को व बच्चों को धारा 125 के तहत गुजारे भत्ते का प्रावधान है। इस अवसर पर अधिवकता दीप्ति शर्मा ने व अजय ठाकुर ने भी कई जानकारी दी।

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