बिना परिवार पहचान पत्र बुजुर्ग, विधवा व दिव्यांग नहीं ले पाएंगे पेंशन
नए नियमों ने पेंशनधारकों की टेंशन बढ़ा दी है। यदि कोई व्यक्ति
जागरण संवाददाता, यमुनानगर : नए नियमों ने पेंशनधारकों की टेंशन बढ़ा दी है। यदि कोई व्यक्ति अपनी पेंशन लगवाना चाहता है तो उसे सबसे पहले परिवार पहचान पत्र बनवाना होगा। पहचान पत्र नहीं है तो पेंशन भी नहीं लगेगी। जिला समाज कल्याण विभाग कार्यालय में आने वाले लोगों को यही टका सा जवाब दिया जा रहा है। वहीं एक लाख 35 हजार 623 पेंशनधारकों को भी परिवार पहचान पत्र बनाने के आदेश दिए गए हैं। इसलिए लोगों ने पहचान पत्र बनवाने के लिए स्कूलों व सीएससी केंद्रों में चक्कर लगाने शुरू कर दिए हैं। बिना पहचान पत्र डाउनलोड नहीं होगा फार्म
अब बुजुर्ग सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन व विधवा पेंशन का फार्म अब तब तक वेबसाइट से डाउनलोड नहीं होगा जब तक आवेदक परिवार पहचान पत्र नहीं बनवाएगा। परिवार पहचान पत्र में आवेदक द्वारा जो जानकारी दी जाएगी वह डाटा ऑटोमेटिक ही पेंशन फार्म में आ जाएगा। इस फार्म को डाउनलोड कर आवेदन को दिया जाएगा। जिस पर उसके हस्ताक्षर होंगे। इसके बाद दोबारा फार्म को अपलोड किया जाएगा। तब जाकर पेंशन लग पाएगी। सरपंचों की बढ़ेगी जिम्मेदारी
पेंशन का फार्म जब डाउनलोड होगा तो उसे सरपंच भी तस्दीक करेगा। जो व्यक्ति पेंशन के लिए आवेदन कर रहा है उसकी सालाना आय कितनी है अब सरपंच अपनी कलम से लिखेगा। फिलहाल सरपंच पेंशन के फार्म पर केवल मुहर लगाते हैं। वोट या भाईचारे के चक्कर में आवेदक की सालाना आय कम लिखना सरपंच को भारी पड़ेगा। यदि आय कम लिखी तो जांच होने पर सरपंच पर कार्रवाई हो सकती है। थाने में तो केस दर्ज हो ही सकता है साथ में कुर्सी भी गंवानी पड़ जाएगी। 1.35 लाख पात्रों को भी पहचान पत्र बनवाना जरूरी
बुजुर्ग सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन व विधवा पेंशन ले रहे एक लाख 35 हजार 623 पात्रों को भी पेंशन जारी रखने के लिए परिवार पहचान पत्र बनवाना जरूरी होगा। हालांकि इन्हें कब तक पहचान पत्र बनवाना है इसके लिए आखिरी तारीख तय नहीं की गई है। यदि आने वाले दिनों में पहचान पत्र नहीं बनवाया तो इन्हें भी पेंशन से हाथ धोना पड़ सकता है। जिला में 89104 बुजुर्ग सम्मान भत्ता, 9409 दिव्यांग पेंशन व 36910 विधवा पेंशन पात्र हैं। परिवान पहचान पत्र बनवाना जरूरी है : मदन लाल
जिला समाज कल्याण अधिकारी मदन लाल तंवर ने बताया कि अब बुजुर्ग सम्मान भत्ता, दिव्यांग पेंशन व विधवा पेंशन के लिए आवेदन करने से पहले परिवार पहचान पत्र बनवाना जरूरी है। बिना इसके पेंशन नहीं बनेगी। जो लोग पहले से पेंशन ले रहे हैं उन्हें भी पहचान पत्र बनवाना होगा।