महिला से लॉकेट झपटने के दोषी की सजा अंडरगोन
यमुनानगर स्थित भगत सिंह पार्क में योग कर घर लौट रही महिला से सोने का लॉकेट झपटने के दोषी ससौली निवासी सचिन की सजा को कोर्ट ने अंडरगोन (जितनी सजा काट चुके) किया है। फैसल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश स्वाती सहगल की कोर्ट ने सुनाया है।
संवाद सहयोगी, जगाधरी : यमुनानगर स्थित भगत सिंह पार्क में योग कर घर लौट रही महिला से सोने का लॉकेट झपटने के दोषी ससौली निवासी सचिन की सजा को कोर्ट ने अंडरगोन (जितनी सजा काट चुके) किया है। फैसल अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश स्वाती सहगल की कोर्ट ने सुनाया है।
यह था मामला
बिद्रा कॉलोनी निवासी गीता बतरा ने 12 जुलाई 2018 को शहर पुलिस को दी शिकायत में कहा कि वह रोजमर्रा की तरह भगत सिंह पार्क में सुबह के समय योग करने गई थी। योग करने के बाद करीब सात बजे उसने बस स्टैंड रोड से सब्जी ली। जब वह पैदल एक फोटोस्टेट की दुकान के नजदीक पहुंची, तो पीछे से बुलेट पर दो नौजवान युवक आए। जिन्होंने अचानक सोने की चेन पर झपटा मारा। सोने की चेन तो बच गई, लेकिन झपटमार उसमें मौजूद लॉकेट ले गए, जिसका वजन छह ग्राम था। पुलिस ने इस मामले में ससौली निवासी सचिन व सागर को 12 जुलाई 2018 को काबू किया। मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश स्वाती सहगल की कोर्ट ने सबूतों के अभाव में सागर को बरी कर दिया। जब सचिन को दोषी करार देते हुए उसे अंडरगोन कर दिया।