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महिला की दहेज हत्या के दोषी पति को नौ साल का कठोर कारावास

महिला की दहेज हत्या के दोषी पति धर्मपाल को नौ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। महिला की बिसरा रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ खाने से मौत की पुष्टि हुई थी। इसी आधार पर मामला जेएमआइसी से सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो रही थी।

By JagranEdited By: Published: Sun, 06 Oct 2019 06:32 AM (IST)Updated: Sun, 06 Oct 2019 06:32 AM (IST)
महिला की दहेज हत्या के दोषी पति को नौ साल का कठोर कारावास
महिला की दहेज हत्या के दोषी पति को नौ साल का कठोर कारावास

संस, जगाधरी : महिला की दहेज हत्या के दोषी पति धर्मपाल को नौ साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई गई है। महिला की बिसरा रिपोर्ट में जहरीला पदार्थ खाने से मौत की पुष्टि हुई थी। इसी आधार पर मामला जेएमआइसी से सेशन कोर्ट में ट्रांसफर हुआ था। फास्ट ट्रैक कोर्ट में इस केस की सुनवाई हो रही थी।

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कोर्ट में दी याचिका के मुताबिक, उत्तर प्रदेश के शामली के सोहजनी गांव की लाजवंती की शादी 1 मार्च 2009 को जवाहरनगर के धर्मपाल से शादी हुई थी। शादी के बाद से ही उसको दहेज के लिए तंग किया जाने लगा। 1 जून, 2010 को उसके पिता इंद्रपाल मिलने के लिए आए थे। यहां पर लाजवंती ने उन्हें पति और अन्य ससुरालियों पर एक लाख रुपये लेकर आने का दबाव बनाने की बात बताई। इस बारे में इंद्रपाल ने भी बेटी के सास ससुर से बात की थी। अगले दिन दो जून को उनके इंद्रपाल के पास कॉल आई, तो बताया गया कि बेटी की तबीयत खराब है। उसे भर्ती कराया गया है। जब तक वह पहुंचे थे। बेटी की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराया और 174 के तहत कार्रवाई करते हुए डीडीआर दर्ज की थी। उप जिला न्यायवादी सुरजीत आर्य ने बताया कि पुलिस कार्रवाई न होने पर पिता इंद्रपाल ने जेएमआइसी के पास याचिका दाखिल की। वहां से समन हुए, तो सेशन में ट्रायल शुरू हो गया। कोर्ट ने पुलिस को बिसरा रिपोर्ट लेने के आदेश दिए थे, लेकिन पुलिस ने बिसरा रिपोर्ट नहीं ली। बाद में मधुबन को समन कर बिसरा रिपोर्ट मंगाई गई। उसमें पाया गया कि जहरीला पदार्थ खाने से उसकी मौत हुई है।


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