किसी प्रत्याशी की व्यक्तिगत आलोचना की तो होगा आचार संहिता का उल्लंघन : मुकुल कुमार
जिला सचिवालय में हुई डीसी और जन प्रतिनिधियों के बीच में हुए हुई मीटिग खानापूर्ति रही। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के मुख्य नेताओं ने इस मीटिग से दूरी बनाए रखी। मुख्य पार्टियों ने अपने प्रतिनिधियों को मीटिग में भेजा ही नहीं। मीटिग में केवल छह प्रतिनिधि ही मौजूद रहे।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर : जिला सचिवालय में हुई डीसी और जन प्रतिनिधियों के बीच में हुए हुई मीटिग खानापूर्ति रही। विभिन्न राजनीतिक पार्टियों के मुख्य नेताओं ने इस मीटिग से दूरी बनाए रखी। मुख्य पार्टियों ने अपने प्रतिनिधियों को मीटिग में भेजा ही नहीं। मीटिग में केवल छह प्रतिनिधि ही मौजूद रहे।
डीसी मुकुल कुमार ने कहा कि उम्मीदवारों और राजनैतिक दलों को वाहनों, रैली स्थलों, लाउड स्पीकर व अन्य प्रकार की अनुमति देने के लिए सुविधा सी-विजिल एप तैयार की गई है इस एप पर सभी प्रकार की अनुमति आनलाइन प्राप्त की जा सकती है।
कोई भी राजनीतिक दल धर्म, जाति, सम्प्रदाय के नाम पर वोट की अपील नहीं करेगा और न ही किसी धार्मिक स्थान को चुनाव प्रचार के लिए प्रयोग करेगा। एक दल दूसरे दल की नीतियों और कार्यक्रमों की अलोचना कर सकता है लेकिन किसी भी प्रत्याशी के व्यक्तिगत जीवन की अलोचना या आरोप चुनाव आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन माना जाएगा। वोटर को शराब, धन, उपहार इत्यादि का प्रलोभन देना और अपने पक्ष में वोट डालने के लिए धमकाना इत्यादि गतिविधियां भी चुनाव आदर्श आचार संहिता के उल्लंघन के दायरे में आएगा।
किसी भी प्रकार की जनसभा, रैली व जलूस इत्यादि के लिए रिटर्निंग अधिकारी कार्यालय से पूर्व अनुमति लेनी होगी और चुनाव प्रचार में प्रयोग किए जाने वाले वाहनों की भी अनुमति जरूरी है। बिना अनुमति का वाहन जब्त किया जाएगा। सभी प्रत्याशियों को चुनाव खर्च के लिए बैंक में अलग से खाता खुलवाना होगा। यह खाता प्रत्याशी अथवा चुनाव एजेंट के नाम से या दोनों का संयुक्त हो सकता है। उन्होंने बताया कि एक प्रत्याशी पूरे चुनाव प्रचार के दौरान 28 लाख रुपये खर्च कर सकता है। प्रत्याशी अपने साथ 50 हजार रुपये से अधिक नगद राशि लेकर नहीं चल सकते। मौके पर एसपी कुलदीप सिंह यादव, एडीसी केके भादू, जगाधरी एसडीएम पूजा चांवरिया, बिलासपुर एसडीएम गिरीश कुमार, रादौर एसडीएम कंवर सिंह, सीटीएम सोनू राम मौजूद रहे।