शराब ठेकेदार सुंदर राणा की बढ़ी मुश्किलें, तस्करी में मामले में अग्रिम जमानत याचिका खारिज
शराब ठेकेदार सुंदर राणा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं।
जागरण संवाददाता, यमुनानगर :
शराब ठेकेदार सुंदर राणा की मुश्किलें कम नहीं हो रही हैं। अफीम तस्करी के केस में गिरफ्तारी से बचने के लिए उसने एडीजे डा. अब्दुल माजिद की कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका लगाई। जिसे खारिज कर दिया गया। कोर्ट ने आदेशों में कहा कि सुंदर राणा पर हत्या के प्रयास का एक और मामला दर्ज हैं। यदि इस मामले में जमानत दी, तो वह जांच से फरार हो जाएगा। जिससे पूरे मामले की तह तक नहीं पहुंच सकेगी। अफीम कहां से आई। इसकी भी पूरी कहानी का पता नहीं लग सकेगा।
दरअसल, 26 जून 2020 को सीआइए वन की टीम ने नांगल गांव के पास 970 ग्राम अफीम के साथ सुभाष को पकड़ा। जबकि उसका साथी जींद के गांव बिघाना निवासी सुंदर राणा फरार हो गया था। पूछताछ में सामने आया था कि यह अफीम सुंदर राणा लेकर आया था। सुभाष को कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया था। इसके बाद से ही सुंदर राणा फरार चल रहा है। वहीं इस घटना से दो दिन पहले गांव शादीपुर में भी शराब ठेकेदार सुंदर राणा ने साथियों के साथ प्रिस पर फायरिग की थी। इस वारदात की वीडियो वायरल हुई थी। इसके बाद सुंदर राणा व उसके साथियों पर केस दर्ज हुआ था। अभी इस मामले की जांच कुरुक्षेत्र सीआइए टू कर रही है।
आइजी के आदेश पर बनी एसआइटी
फायरिग के मामले में आइजी के आदेश पर पिहोवा डीएसपी के नेतृत्व में एसआइटी गठित की गई है। एसआइटी ने जांच के बाद पांच आरोपितों को गिरफ्तार किया है। इन्हें कोर्ट में पेश कर न्यायिक हिरासत में भेजा जा चुका है। हालांकि अभी तक सुंदर राणा हाथ नहीं आ सका।