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ईट मारकर साथी भिखारी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

कानून का उद्देश्य समाज को सुरक्षा प्रदान करना और अपराधिक गतिविधियों को रोकना है। इसलिए दोषी को सजा देना जरूरी है ताकि समाज में सही संदेश जाए। उक्त टिप्पणी जिला एवं सत्र न्यायधीश बिमलेश तंवर ने ईट मारकर साथी भिखारी की हत्या के दोषी मुखर्जी पार्क जगाधरी निवासी धनसिंह को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कही। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह महीने की सजा का प्रावधान है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 05 Sep 2019 06:20 AM (IST)Updated: Thu, 05 Sep 2019 06:53 AM (IST)
ईट मारकर साथी भिखारी की हत्या के दोषी को उम्रकैद
ईट मारकर साथी भिखारी की हत्या के दोषी को उम्रकैद

संवाद सहयोगी, जगाधरी (यमुनानगर) : कानून का उद्देश्य समाज को सुरक्षा प्रदान करना और अपराधिक गतिविधियों को रोकना है। इसलिए दोषी को सजा देना जरूरी है, ताकि समाज में सही संदेश जाए। उक्त टिप्पणी जिला एवं सत्र न्यायधीश बिमलेश तंवर ने ईट मारकर साथी भिखारी की हत्या के दोषी मुखर्जी पार्क जगाधरी निवासी धनसिंह को उम्रकैद की सजा सुनाते हुए कही। कोर्ट ने दोषी पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना न देने पर छह महीने की सजा का प्रावधान है।

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यह था मामला

शहर पुलिस ने 19 जनवरी को चौधरी कॉलोनी आजाद नगर निवासी विपिन जैन की शिकायत पर मुखर्जी पार्क जगाधरी निवासी धनसिंह के खिलाफ हत्या का केस दर्ज किया था। पुलिस को दी शिकायत में जैन ने कहा कि फव्वारा चौक पर उसकी दुकान है। जिसके बाहर अक्सर भिखारी बैठे रहते हैं। रात को दुकान के बाहर ही वह सो जाते हैं।

19 जनवरी को दो भिखारियों के बीच में किसी बात को लेकर झगड़ा हो गया। जिसके बाद एक भिखारी ने दूसरे के सिर पर ईट मार दी। जिससे उसकी मौत हो गई। ईट मारने वाले भिखारी की शिनाख्त मुखर्जी पार्क जगाधरी निवासी धनसिंह के रूप में हुई। पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर आरोपित को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया। जहां से उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।


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