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झपटमारी के दोषी को पांच साल कैद, 25 हजार जुर्माना

झपटमारी के दोषी को पांच साल कैद, 25 हजार जुर्माना

By JagranEdited By: Published: Sat, 02 Jun 2018 12:03 AM (IST)Updated: Sat, 02 Jun 2018 12:03 AM (IST)
झपटमारी के दोषी को पांच साल कैद, 25 हजार जुर्माना
झपटमारी के दोषी को पांच साल कैद, 25 हजार जुर्माना

संवाद सहयोगी, जगाधरी : बाइक से घर लौटते समय एक व्यक्ति का बैग झपटने के दोषी गड्ढा कालोनी, पुराना हमीदा निवासी सुल्तान को कोर्ट ने पांच साल कैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर छह महीने की अतिरिक्त सजा होगी। यह फैसला एडिशनल सेशन जज चंद्रशेखर की कोर्ट ने सुनाया है।

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31 दिसंबर, 2017 को आनंद कालोनी पुराना हमीदा निवासी अख्तर अली ने शहर पुलिस यमुनानगर को दी शिकायत में कहा कि वह सब्जी मंडी यमुनानगर से अपना काम खत्म करके बाइक से घर लौट रहा था। जब वह पावर हाउस ईदगाह रोड हमीदा के पास पहुंचा तो मोड़ पर खड़े दो लड़कों ने उसके गले मे टंगा थैला झपटकर फरार हो गए। जिसमें 9050 रुपये, एक मोबाइल फोन था। हालांकि उसने झपटमारों का पीछा भी किया। लेकिन वे गलियों में गायब हो गए। पुलिस ने केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी। जांच के दौरान पुलिस ने गड्ढा कालोनी पुराना हमीदा निवासी सुल्तान व उसके एक साथी को काबू किया। पुछताछ के दौरान उन्होंने वारदात स्वीकार कर ली। पुलिस ने आरोपियों को कोर्ट में पेश किया। जहां से उन्हें न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। कोर्ट में करीब सवा साल चली सुनवाई के उपरांत शुक्रवार को एडिशनल सेशन जज चंद्रशेखर की कोर्ट ने सुल्तान को दोषी करार देते हुए पांच साल कैद तथा 25 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुना दी। जबकि उसके साथी खुशनुद आलम को बरी कर दिया।


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