सूचना आयोग ने अधीक्षक पर 23 हजार का जुर्माना
आरटीआइ के तहत मांगी गई सूचना समय पर उपलब्ध न कराने पर शिक्षा निदेशालय के राज्य सूचना अधिकारी कम अधीक्षक पर 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बिलासपुर निवासी शिक्षक रविप्रकाश ने 14 फरवरी 201
संवाद सहयोगी, बिलासपुर :
आरटीआइ के तहत मांगी गई सूचना समय पर उपलब्ध न कराने पर शिक्षा निदेशालय के राज्य सूचना अधिकारी कम अधीक्षक पर 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है। बिलासपुर निवासी शिक्षक रविप्रकाश ने 14 फरवरी 2018 को निदेशालय से जानकारी मांगी थी कि वर्ष 2017 में विभाग की ओर से मास्टर्स/ सीएंडवी से पदोन्नत हुए कितने पीजीटी को स्टेट टीचर अवार्ड दिया गया है। आवेदक के बार-बार रिमांडर देने पर भी अधिकारियों की ओर से कोई जानकारी नहीं मिली। जिस पर राज्य सूचना आयोग ने सूचना न देने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है।
अंग्रेजी प्राध्यापक रवि प्रकाश ने पदोन्नति केटेगिरी में वर्ष 2017 में स्टेट अवार्ड के लिए आवदेन किया था। हालांकि उनको उस वर्ष स्टेट अवार्ड नहीं दिया गया था। बाद में उन्होंने पूरी जानकारी जुटा कर कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और सेवानिवृति से एक महीना पहले यह अवार्ड हासिल किया। जिसके आधार पर सेवानिवृति की बजाय उन्हें दो साल का सर्विस एक्सटेंशन मिला। आरटीआइ में मांगी गई जानकारी न मिलने पर उन्होंने राज्य सूचना आयोग को पत्र लिख कर सूचना न देने वालों पर कार्रवाई की मांग की थी। आयोग ने जांच की तो पाया कि एसपीआइओ पंकज मेहता ने सूचना उपलब्ध कराने में जानबूझ कर देरी की। जिसके लिए उन पर 23 हजार रुपये का जुर्माना लगाया। इसके साथ ही दो अन्य एसपीआइओ कम अधीक्षक अमर सिंह और सुनील कुंडु पर भी एक-एक हजार रुपये जुर्माना लगाया गया है।