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हत्या के प्रयास में पांच साल की कैद, ठीक जांच न करने पर एसपी को कार्रवाई के आदेश

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग ने रंजिश के चलते तलवार से हत्या का प्रयास करने के दोषी अमरपुरी कॉलोनी निवासी फैजुल को पांच साल कैद सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। न्यायाधीश ने एसपी को लिखा है कि मामले में जिन पुलिस कर्मचारियों ने गलत जांच कर अन्य आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए।

By JagranEdited By: Published: Thu, 22 Aug 2019 06:00 AM (IST)Updated: Thu, 22 Aug 2019 06:36 AM (IST)
हत्या के प्रयास में पांच साल की कैद, ठीक जांच न करने पर एसपी को कार्रवाई के आदेश
हत्या के प्रयास में पांच साल की कैद, ठीक जांच न करने पर एसपी को कार्रवाई के आदेश

संवाद सहयोगी, जगाधरी : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉ. अमित कुमार गर्ग ने रंजिश के चलते तलवार से हत्या का प्रयास करने के दोषी अमरपुरी कॉलोनी निवासी फैजुल को पांच साल कैद सुनाई है। साथ ही 12 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। न्यायाधीश ने एसपी को लिखा है कि मामले में जिन पुलिस कर्मचारियों ने गलत जांच कर अन्य आरोपितों को गिरफ्तार नहीं किया, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीजेएम को भी पत्र लिखा गया है। डॉ. अमित कुमार गर्ग ने कहा है कि इस मामले में गवाही से मुकरने वालों के खिलाफ एक्शन लिया जाए, जबकि सबूतों के अभाव में कोर्ट ने ईस्ट भाटियानगर निवासी परमप्रीत को बरी कर दिया है।

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30 अक्टूबर, 2018 को मुकंद विहार कांसापुर निवासी कृष्ण गोपाल ने फर्कपुर थाने में शिकायत की थी कि वह 29 की शाम साढ़े आठ बजे अपने साथी तिलकनगर निवासी रोबिन शर्मा के साथ विद्यावती स्कूल के पास भट्ठे पर खड़ा था। वहां पर उसका दोस्त शहरी और काका भी आ गए। कुछ देर बाद 15-20 युवक पास में आकर खड़े हो गए। जब वे चारों बाइक पर वहां से निकलने लगे, तो युवकों ने उन्हें आवाज लगाकर रोक लिया। रुकते ही उन्होंने उन्हें पीटना शुरू कर दिया।

जब रोबिन उनसे छूटकर गली की ओर भागा तो सात-आठ युवकों ने उसका पीछा किया। उनमें फैजुल, प्रिस, पारस आदि थे। फैजुल के हाथ में तलवार थी। हमलावरों ने गली के सामने रोबिन को जाकर जान से मारने की नीयत से तलवार और बिडो से खूब पीटा था। बाद में जान से मारने की धमकी दी।


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