ढाबा संचालक चूरा पोस्त बेचने का दोषी करार, फैसला 13 को
ढाबे पर चुरा पोस्ट बेचने के आरोपित गांव फैजपुर निवासी तेजपाल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश विजयंत सहगल की कोर्ट ने दोषी करार दिया है।
संवाद सहयोगी, जगाधरी: ढाबे पर चुरा पोस्ट बेचने के आरोपित गांव फैजपुर निवासी तेजपाल को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश विजयंत सहगल की कोर्ट ने दोषी करार दिया है। जबकि उसे बेटे प्रदीप को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया है। फैसला 13 जून को सुनाया जाएगा।
यह था मामला:
खिजराबाद थाने में तैनता एएसआइ राजेश कुमार पुलिस टीम के साथ अराइयांवाला गांव के पास गश्त कर रहा था। इस दौरान उन्हें सूचना मिली कि गांव फैजपुर निवासी तेजपाल व उसका बेटा गांव के पास ढाबा चलाते हैं। साथ ही वे ढाबे पर चुरा पोस्त बेचने का काम करते हैं व आसपास के एरिया में सप्लाई करते हैं। थोड़ी देर बार गाड़ी में चूरा पोस्त भरकर बेचने जाएंगे। पुलिस द्वारा रेड की जाए, तो उन्हें काबू किया जा सकता है। मामले की सूचना डीएसपी को दी गई। पुलिस टीम जब ढाबे के पास पहुंची तो एक युवक ने कार को स्टार्ट करके भागने का प्रयास किया। पुलिस ने उसके आगे सरकारी गाड़ी अड़ाकर रोक लिया। कार के चालक ने अपना नाम प्रदीप बताया जो कि जंगल की ओर भाग गया। चालक के साथ सीट पर बैठे अधेड़ को पुलिस ने काबू कर लिया। जिसने अपना नाम तेजपाल बताया। जांच के दौरान गाड़ी से 55 किलोग्राम चूरा पोस्त मिला। पुलिस ने सैंपल तैयार कर जांच के लिए लैब में भेज दिए व केस दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी।
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