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सोनीपत के कथूरा गांव में भीड़ ने पुजारी को पीट-पीटकर मार डाला, अफवाह बनी हत्या की वजह

Published: Fri, 09 Oct 2026 09:33 AM (IST)

सोनीपत के कथूरा गांव में देवी मंदिर के 25 वर्षीय पुजारी सचिन की अफवाहों के चलते ग्रामीणों ने पीट-पीटकर हत्या ...और पढ़ें

पुजारी का फाइल फोटो।

पुजारी का फाइल फोटो।

HighLights

  1. सोनीपत के कथूरा गांव में मंदिर के पुजारी सचिन की हत्या।

  2. ग्रामीणों ने अफवाहों के आधार पर पीट-पीटकर मार डाला।

  3. पुलिस ने अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज किया।

जागरण संवाददाता, गोहाना (सोनीपत)। सोनीपत में गोहाना के गांव कथूरा में देवी मंदिर के पुजारी (25 वर्ष) सचिन की गांव वालों ने अफवाह के आधार पर पीट-पीटकर हत्या कर दी। सचिन तीन साल से मंदिर में पुजारी था।

वहीं, मारपीट की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। इसके बाद घायल पुजारी को अस्पताल ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। उसके भाई अमन की शिकायत पर बरौदा थाने में अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कराया।

पुलिस ने केस दर्ज किया

भाई ने कहा कि सचिन के खिलाफ फैलाई जा रही अश्लील अफवाहों के चलते उसकी पीट-पीटकर हत्या की गई। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) और 3(5) के तहत केस दर्ज किया है।

गांव कथूरा में बुधवार रात को पुजारी सचिन से मारपीट कर हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया लेकिन, परिजनों को अगले दिन पता चला। कैथल में गांव रोहेड़ा के अमन ने बताया कि पहले उसे सूचना मिली थी कि सचिन को किसी अज्ञात वाहन ने टक्कर मार दी है और वह गंभीर है।

7 साल पहले छोड़ा था घर

वह गांव पहुंचा तो बताया गया कि कुछ बाहरी लोग सचिन से मारपीट करके यहां छोड़कर गए हैं। बाद में उसकी मौत हो गई। सचिन 12वीं तक पढ़ा था। सात साल पहले घर छोड़ दिया था। पहले पंजाब गया, उसके बाद रोहतक के सांघी गांव के मंदिर में रहा। पिछले तीन साल से वह कथूरा के देवी मंदिर में पुजारी के तौर पर रह रहा था।

वहीं, दूसरी तरफ कंट्रोल रूम से पुलिस को सूचना मिली थी कि कथूरा मंदिर के पुजारी को गांव वालों ने अश्लील हरकतों के शक में मारा-पीटा है। पुलिस मौके पर पहुंची और उसके बाद सरपंच नवीन पुजारी को भगत फूल सिंह राजकीय महिला मेडिकल कॉलेज के अस्पताल लेकर पहुंचा। वहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। एफएसएल की टीम ने घटनास्थल का निरीक्षण किया।

पुलिस ने शुरू की जांच

पुलिस ने हत्या का केस दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। धारा 103(1) में किसी की हत्या करने पर अपराधी को मृत्युदंड या आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। साथ ही जुर्माना भी लगाया जा सकता है। धारा 3(5) धारा संयुक्त इरादे को दर्शाती है। अगर कोई अपराध कई लोगों ने मिलकर एक ही इरादे से किया है तो प्रत्येक आरोपी को उसी तरह से सजा मिलेगी, मानो उसने अकेले अपराध किया हो।

अमन ने बताया कि सचिन की उससे 2-3 पहले मोबाइल पर बातचीत हुई थी। तब सचिन ने बताया था कि कुछ लोग उसे परेशान कर रहे हैं। तब उसने सचिन से कहा था कि संभल कर रहना और किसी से झगड़ना मत।

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