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बच्ची से छेड़छाड़ करने के दोषी को पांच साल कैद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 11 साल की बच्ची से छोड़छाड़ करने के दोषी को पांच साल कैद की सजा सुनाई है।

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 Oct 2021 06:04 PM (IST)Updated: Tue, 26 Oct 2021 06:04 PM (IST)
बच्ची से छेड़छाड़ करने के दोषी को पांच साल कैद

जागरण संवाददाता, सोनीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने 11 साल की बच्ची से छेड़छाड़ करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को पांच साल कैद और 30 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर सात माह अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।

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गोहाना शहर की एक कालोनी में रहने वाले व्यक्ति ने 27 अप्रैल, 2020 को पुलिस को बताया था कि उसकी 11 साल की बेटी दुकान पर किताब लेने गई थी। इसी दौरान रास्ते में गांव के सुमित ने उसके साथ छेड़छाड़ कर दी थी। उनकी बेटी रोते हुए घर आई थी। उसके साथ गए उसके छोटे बेटे ने उन्हें मामले से अवगत कराया था। बाद में जब परिवार के सदस्य इसकी शिकायत लेकर गए तो युवक ने बच्ची के दादा के साथ में हाथापाई कर दी थी जिससे पुलिस को अवगत कराया गया था।

पुलिस ने आरोपित के खिलाफ 12 पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने आरोपित को 28 अप्रैल, 2020 को गिरफ्तार कर लिया था। मामले की सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने सुमित को दोषी करार दिया। मंगलवार को अदालत ने दोषी को 10 पाक्सो एक्ट में पांच साल की कैद और 20 हजार रुपये जुर्माना तथा भादंसं की धारा 354 में तीन साल की कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 10 हजार रुपये पीड़ित लड़की को देने के आदेश दिए गए हैं। दोनों सजा एक साथ चलेंगी।


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