रोड किनारे रेत के स्टॉक को 29 तक हटाने के आदेश
संवाद सहयोगी, राई : सेरसा व जाटी रोड पर चल रहे रेत, रोड़ी, डस्ट आदि के स्टॉक की शिकायत मिलने पर उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) की अदालत ने जनहित में इसे हटाने के आदेश दिए हैं। एसडीएम ने सोनीपत के तहसीलदार व कुंडली थाना प्रभारी से इसे हटाते हुए 29 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
संवाद सहयोगी, राई : सेरसा व जाटी रोड पर चल रहे रेत, रोड़ी, डस्ट आदि के स्टॉक की शिकायत मिलने पर उपमंडल अधिकारी (एसडीएम) की अदालत ने जनहित में इसे हटाने के आदेश दिए हैं। एसडीएम ने सोनीपत के तहसीलदार व कुंडली थाना प्रभारी से इसे हटाते हुए 29 अगस्त को रिपोर्ट सौंपने को कहा है।
गौरतलब है कि जाटी कलां निवासी अधिवक्ता अमित कुमार ने पिछले वर्ष 21 अप्रैल को एसडीएम कोर्ट में रोड के किनारे किए जा रहे रेत आदि के स्टॉक को अवैध बताते हुए इसके हटाने के लिए केस दायर किया था। अदालत ने उस वक्त भी इसे हटाने के आदेश दिए थे, लेकिन कुछ स्टॉक के मालिकों ने हाईकोर्ट में अपील दायर कर दी थी। बाद में हाईकोर्ट ने भी जनहित में इस फैसले को उचित ठहराते हुए स्टॉक मालिकों को राहत नहीं दी। अधिकारियों की रिपोर्ट के अनुसार इस रोड पर स्टॉक होने के कारण हमेशा ओवरलोड वाहनों का आवागमन होता है, जो हादसों को न्योता देते हैं। साथ ही आबादी के अंदर रेत, डस्ट आदि के स्टॉक के कारण बीमारी फैलने का भी खतरा बना रहता है। इसलिए ये स्टाक गांव की आबादी से कम से कम एक किलोमीटर दूर होना चाहिए। इसके बाद एसडीएम के आदेश पर बीडीपीओ ने 11 मई को सेरसा-जाटी रोड के किनारे चल रहे स्टॉक का सर्वे किया था। इसमें उन्हें यहां 28 जगहों पर इस तरह के स्टॉक मिले थे। पंचायत भी स्टाक हटाने का दे चुकी है प्रस्ताव
रेत, डस्ट आदि के स्टॉक के कारण लोगों को हो रही परेशानी को देखते हुए ग्राम पंचायत जाटी ने भी पिछले ही वर्ष 5 सितंबर को ही इसे हटाने का प्रस्ताव पारित कर चुकी है। पंचायत का भी मानना था कि स्टॉक के कारण यहां से उड़ती धूल से बीमारी फैलने का खतरा बना रहता है और आवागमन में भी परेशानी होती है। इसलिए जनहित में ये स्टाक यहां से हटाया जाए।