किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद की सजा
अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित को दोषी करार दिया है।
जासं, सोनीपत : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फार्स्ट ट्रैक कोर्ट) डीआर चालिया की अदालत ने किशोरी से दुष्कर्म करने के मामले में सुनवाई करते हुए आरोपित को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।
थाना शहर क्षेत्र निवासी एक व्यक्ति ने 13 मार्च, 2019 को पुलिस को दी शिकायत में बताया था कि वह अपने परिवार के साथ किराये पर रहते हैं। उन्होंने बताया था कि 10वीं कक्षा में पढ़ने वाली उनकी नाबालिग बेटी ने पेट दर्द होने की बात कही थी। इस पर वे उसे चिकित्सक के पास लेकर गए थे। वहां जाने पर उसके गर्भवती होने का पता लगा था। इस दौरान उनकी बेटी ने बताया कि उनके पास ही दूसरे कमरे में किराये पर रहने वाले उत्तर प्रदेश के जिला आगरा में गांव खेड़ा गढ़ निवासी रईस ने उसके साथ कई बार दुष्कर्म किया है। वह उसे किसी को बताने पर जान से मारने की धमकी देता था। इसके चलते वह डरकर चुप रह जाती थी। इस पर व्यक्ति ने मामले की पुलिस को शिकायत दी थी। पुलिस ने लड़की का मेडिकल कराने के साथ ही आरोपित रईस के खिलाफ दुष्कर्म व पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। इसके बाद उसे गिरफ्तार करके न्यायालय के निर्देश पर जेल भेज दिया गया था। अब शुक्रवार को मामले की सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फार्स्ट ट्रैक कोर्ट) डीआर चालिया की अदालत ने रईस को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को 20 साल कैद व 15 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना न देने पर दोषी को दो साल अतिरिक्त कैद की सजा भुगतनी होगी।