प्रॉपर्टी टैक्स न भरने वाले पांच वार्डो के 71 लोगों को नोटिस
शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने शहर के लोगों को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त भरने पर ब्याज माफी की छूट दे रखी है।
जागरण संवाददाता, गोहाना : शहरी स्थानीय निकाय विभाग ने शहर के लोगों को बकाया प्रॉपर्टी टैक्स एकमुश्त भरने पर ब्याज माफी की छूट दे रखी है। इसके बावजूद काफी लोग टैक्स भरने में रुचि नहीं ले रहे हैं। इस पर नगर परिषद (नप) ने सख्त रुख अपनाते हुए टैक्स न भरने वाले लोगों को नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं। नप द्वारा पांच वार्डों के 71 व्यक्तियों को नोटिस जारी किए हैं। टैक्स नहीं भरने पर उनके खिलाफ कार्रवाई भी होगी।
नगर परिषद के दायरे में करीब 27 हजार लोगों के नाम रिहायशी व व्यवसायिक भवन और प्लाट हैं। सरकार द्वारा रिहायशी व व्यवसायिक भवनों और प्लाटों की प्रॉपर्टी टैक्स की अलग-अलग दरें निर्धारित कर रखी हैं। लोगों को सालाना प्रॉपर्टी टैक्स भरना होता है। शहरी स्थानीय विकास विभाग ने प्रॉपर्टी टैक्स समय पर न भरने वाले लोगों को ब्याज माफी का छूट भी दे रखी है। बकाया प्रॉपर्टी टैक्स का एकमुश्त भुगतान करने पर ब्याज माफ होगा। जो लोग नियमित टैक्स का भुगतान करते हैं, उन्हें 10 फीसद की टूट मिलेगी। बीते दिसंबर में शहर के बहुत कम लोगों ने ब्याज माफी योजना व छूट का लाभ उठाया। अब तक जनवरी में भी कम ही लोगों ने टैक्स जमा कराया है। शहर के लोगों में नप के करीब दो करोड़ रुपये प्रॉपर्टी टैक्स के बकाया हैं। जो लोग लंबे समय से टैक्स नहीं भर रहे हैं। नप ने बकाया टैक्स वसूलने के लिए सख्ती करनी शुरू कर दी है। नप उन लोगों की सूची तैयार करवा रही है, जिन्होंने कई साल से टैक्स नहीं भरा है। शहर में कुल 23 वार्ड हैं, जिनमें से पहले पांच वार्डों के बकायेदारों की सूची तैयार हो चुकी है। नप ने करीब 71 लोगों को नोटिस जारी करके टैक्स भरने की चेतावनी दी है।
प्रॉपर्टी टैक्स पर नहीं भरने वाले लोगों को नोटिस जारी करने शुरू कर दिए हैं। जो व्यक्ति नोटिस जारी होने के बावजूद बकाया टैक्स जमा नहीं कराएंगे उनके खिलाफ सरकार के नियमानुसार कार्रवाई होगी। इन दिनों ब्याज माफी की छूट चली हुई है, जिसका लोगों को फायदा उठाना चाहिए।
- राजेश वर्मा, ईओ, नगर परिषद, गोहाना