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दुष्कर्म के दोषी को सात साल कैद

जागरण संवाददाता, सोनीपत अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने थाना सदर गोहाना क्षेत्र के गांव में घर में घुसकर युवती से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपित को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

By JagranEdited By: Published: Mon, 28 Jan 2019 06:24 PM (IST)Updated: Mon, 28 Jan 2019 06:24 PM (IST)
दुष्कर्म के दोषी को सात साल कैद
दुष्कर्म के दोषी को सात साल कैद

जागरण संवाददाता, सोनीपत : अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने थाना सदर गोहाना क्षेत्र के गांव में घर में घुसकर महिला से दुष्कर्म करने व जान से मारने की धमकी देने के आरोपित को दोषी करार दिया है। अदालत ने दोषी को सात साल कैद की सजा सुनाई है। साथ ही दोषी पर अलग-अलग धाराओं में 31 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

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एक महिला ने गत 6 नवंबर 2017 को थाना सदर, गोहाना में शिकायत दी थी कि उसके पड़ोस में रहने वाला विकास उर्फ विकेस उस पर गलत नजर रखता था। 5 नवंबर 2017 को वह अपनी बेटी के साथ घर के ऊपर बने कमरे में मौजूद थी। उसी दौरान विकास उसके घर में घुस आया। उसने दरवाजे की कुंडी लगाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके चिल्लाने पर उसका पति कमरे की कुंडी तोड़कर अंदर घुसा तो आरोपित विकास उसके पति व उसे जान से मारने की धमकी देकर फरार हो गया। इस मामले में पुलिस ने आरोपित को गिरफ्तार करने के बाद न्यायालय में पेश कर उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया था। अब मामले में सुनवाई करते हुए अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायधीश डॉ. सुनीता ग्रोवर की अदालत ने आरोपित को दोषी करार देते हुए उसे सात साल कैद की सजा व विभिन्न धाराओं के तहत 31 हजार रुपये जुर्माना लगाया है।


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