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Lockdown4.0: सोनीपत में नियम से खुलेंगी दुकानें, जानें-किस पर रहेगी पाबंदी, किस पर मिली छूट

Lockdown4.0 दिनों के अनुसार विभिन्न सामग्रियों की दुकान खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन में यह छूट नहीं मिली है।

By Mangal YadavEdited By: Published: Tue, 19 May 2020 12:13 PM (IST)Updated: Tue, 19 May 2020 12:13 PM (IST)
Lockdown4.0: सोनीपत में नियम से खुलेंगी दुकानें, जानें-किस पर रहेगी पाबंदी, किस पर मिली छूट
Lockdown4.0: सोनीपत में नियम से खुलेंगी दुकानें, जानें-किस पर रहेगी पाबंदी, किस पर मिली छूट

सोनीपत, जागरण संवाददाता। सोनीपत में लॉकडाउन के चौथे चरण में जिले में भी कई तरह की छूट दी गई है। प्रशासन ने दुकानें खोलने की अनुमति दे दी है और इसके लिए दिन तय किए गए है। दिनों के अनुसार विभिन्न सामग्रियों की दुकान खुलेंगी। कंटेनमेंट जोन में यह छूट नहीं मिली है। कंटेनमेंट जोन में पहले की तरह व्यवसायिक गतिविधि पूर्णरूप से बंद रहेगी।

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इससे पूर्व लॉकडाउन के चौथे चरण में केंद्र सरकार की ओर छूट की घोषणा के बाद सोमवार को शाम तक प्रशासन की ओर से कोई दिशा-निर्देश न मिलने के कारण दुकानदार व अधिकारी भी असमंजस की स्थिति में रहे। शाम को प्रशासन ने दुकान खोले जाने को लेकर निर्देश जारी किए किए। दिन के हिसाब से तय की गई दुकानों को खोलने के लिए सुबह दस से शाम छह बजे तक का समय निर्धारित किया गया है।

उपायुक्त डॉ. अंशज सिंह ने जारी आदेश में दूध की दुकान हर रोज सुबह छह बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने के निर्देश हैं। किराना स्टोर व जनरल स्टोर सुबह 10 से शाम पांच बजे तक खोलने के निर्देश हैं। ऑटो गैराज प्रतिदिन सुबह 7 बजे से शाम के पांच बजे तक खोलने की अनुमति है। वहीं, अधिकृत विक्रेता फल एवं सब्जियों की सप्लाई भी पहले की भांति करते रहेंगे। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर, पेट्रोल पंप पर भी पहले से तय नियम लागू रहेंगे। इसी प्रकार मिठाई एवं बेकरी की दुकान सुबह 7 बजे से शाम के पांच बजे तक ही खोली जा सकेंगी। रविवार को दूध, सब्जी, मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पेट्रोल पंप के अलावा सब दुकान बंद रहेंगी।

सोमवार, बुधवार और शुक्रवार खुलने वाली दुकानें

तय दिनों के हिसाब से सोमवार, बुधवार व शुक्रवार को मोबाइल, हार्डवेयर, पेंट की दुकान, सैनेटरी, लोहे की दुकान, साइकिल स्टोर व मरम्मत की दुकान, इलेक्ट्रोनिक्स, बर्तन, ऑटो मोबाइल, प्लंबर और इलेक्ट्रशियन की दुकान खोलने की अनुमति है। दुकान सुबह दस से शाम छह बजे तक खोली जा सकती हैं।

मंगलवार, बृहस्पतिवार और शनिवार इन दुकानों के लिए तय

इन दिनों में रेडीमेड गामेंट्स (इसमें ट्रायल व एक्सचेंज की सुविधा नहीं दी जाएगी), वस्त्रलय एवं साड़ी, जूते व चप्पल की दुकान, कॉस्टमेटिक्स एवं जनरल स्टोर, पेट्रिंग एवं फ्लैक्स, चश्मे की दुकान, किताबें एवं स्टेशनी तथा मोहर की दुकान, फर्नीचर,गद्दे, प्लाइवड, कांच व अन्य दुकान इसके साथ ही बैग एवं अटैची, ज्वैलरी शॉप, टेलरिंग शॉप व ड्राइक्ली शॉप। इन दुकान के खोले का समय सुबह दस से शाम छह बजे तक निर्धारित किया गया है।

इन दिशा-निर्देशों का करना होगा पालन

  • कार्य स्थल पर मास्क, फेस कवर व दस्ताने पहनना।
  • दुकान से सामान लेने आने वाले ग्राहकों में शारीरिक दूरी का ध्यान रखना। कम से कम दो गज की दूरी जरूरी।
  • दुकान पर पांच व्यक्तियों से ज्यादा की भीड़ नहीं होनी चाहिए।
  • मुख्यद्वार, काउंटर व अन्य ग्राहकों के खड़े होने वाले स्थान को बार-बार सैनिटाइज करना।
  • किसी भी दुकान पर 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, गर्भवती महिला व 10 साल से कम उम्र के बच्चे की अनुमति नहीं होगी।
  • दुकान पर काम करने वाले व्यक्तियों को आरोग्य सेतु एप का प्रयोग करना भी सुनिश्चित करना होगा।
  • दूध-सब्जी की दुकानें,मेडिकल स्टोर, अस्पताल, पेट्रोल पंप पर नहीं हैं पाबंदी
  • दुकानों को खोलने के लिए सुबह दस से शाम छह बजे तक का समय निर्धारित

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