सोनीपत, जागरण संवाददाता: अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने पड़ोस की किशोरी से दुष्कर्म करने के दोषी को 20 साल कैद और 70 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना राशि में से 50 हजार रुपये पीड़िता को देने के आदेश दिए गए हैं। जुर्माना अदा नहीं करने पर 17 माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। खरखौदा थाना क्षेत्र के गांव में रहने वाले व्यक्ति ने तीन दिसंबर, 2020 को खरखौदा थाना में शिकायत दी थी कि पड़ोस में रहने वाले राहुल ने उसकी 14 वर्षीय बेटी को बहका कर अपने साथ ले गया था और उसके साथ दुष्कर्म किया। पुलिस ने दुष्कर्म सहित एससीएसटी एक्ट, 4 पाक्सो एक्ट में मुकदमा दर्ज कर लिया था। इस मामले की जांच तत्कालीन डीएसपी खरखौदा डा. रवींद्र कुमार की टीम ने कार्रवाई करते हुए आरोपित राहुल को गिरफ्तार कर लिया था। इस मामले में सुनवाई करते हुए एएसजे सुरुचि अतरेजा सिंह की अदालत ने राहुल को दोषी करार देते हुए 20 साल कैद व 70 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है।