ग्रामीण क्षेत्र में संक्रमित की मौत होने पर बीडीपीओ कराएंगे दाह संस्कार
कोरोना के संक्रमण से किसी मरीज की मौत होने पर दाह संस्कार के नियमों में बदलाव किया गया है। मृतक शहर क्षेत्र का होने पर नगर निगम नगर परिषद और नगर पालिका के अधिकारी दाह संस्कार करवाएंगे।
जागरण संवाददाता, गोहाना : कोरोना के संक्रमण से किसी मरीज की मौत होने पर दाह संस्कार के नियमों में बदलाव किया गया है। मृतक शहर क्षेत्र का होने पर नगर निगम, नगर परिषद और नगर पालिका के अधिकारी दाह संस्कार करवाएंगे। ग्रामीण क्षेत्र के मृतक का दाह संस्कार अब संबंधित क्षेत्र के बीडीपीओ को करवाना होगा। इस फैसले से नगर निकाय विभाग के अधिकारियों को राहत मिली है।
राज्य सरकार ने मार्च 2020 में लाकडाउन लगने के साथ ही कोरोना के संक्रमण से मौत होने पर दाह संस्कार कराने की गाइडलाइन जारी थी। जिस अस्पताल में संक्रमित की मौत होती उस क्षेत्र में आने वाले नगर निगम, नगर परिषद या नगर पालिका के अधिकारी की दाह संस्कार की जिम्मेदारी थी। शवों को शहरों में मुक्ति धामों पर लाया जाता और वहां दाह संस्कार किया जाता। लगभग एक साल से यही प्रक्रिया चल रही थी। गोहाना उपमंडल में जितने कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत हुई उनका दाह संस्कार नगर परिषद ने करवाया। अब सरकार ने इस व्यवस्था में बदलाव किया है। जिस गांव के ग्रामीण की मौत होती है उसका दाह संस्कार संबंधित क्षेत्र के पंचायत विभाग के बीडीपीओ को करवाना होगा। दाह संस्कार के समय सरकार की गाइडलाइन के अनुसार पहले की तरह सावधानी बरती जाएगी।
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राज्य सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कोरोना संक्रमित मरीज की मौत के बाद दाह संस्कार को लेकर गाइडलाइन जारी की है। अगर किसी ग्रामीण की मौत होती है तो संबंधित क्षेत्र के बीडीपीओ को दाह संस्कार करवाना होगा। शहर क्षेत्र के मरीज की मौत होने पर नगर परिषद अंतिम संस्कार करवाएगी।
- राजेश वर्मा, कार्यकारी अधिकारी, नगर परिषद गोहाना।