फेसबुक पर दोस्ती कर किशोरी से दुष्कर्म के तीन दोषियों को 20-20 वर्ष की सजा
छात्रा से फेसबुक पर दोस्ती कर उसका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म करने के मामले में तीन दोषियों को अदालत ने 20-20 साल कैद की सजा सुनाई है।
जागरण संवाददाता, सोनीपत : छात्रा से फेसबुक पर दोस्ती करने के बाद उसका अपहरण कर सामूहिक दुष्कर्म के मामले में तीन दोषियों को अदालत ने 20-20 साल की सजा सुनाई है। सिविल लाइन थाना क्षेत्र में जुलाई 2018 में हुए मामले की सुनवाई अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश (फास्ट ट्रैक कोर्ट) डीआर चालिया की अदालत में चल रही थी। सजा के साथ ही दोषियों पर 50-50 हजार रुपये जुर्माने भी लगाया है। जुर्माना अदा न करने पर अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
सिविल लाइन थाना क्षेत्र से 30 जून, 2018 की रात 16 वर्षीय लड़की लापता हो गई थी। बाद में किशोरी को जिरकपुर से बरामद किया गया था। किशोरी ने पुलिस को बताया था कि करनाल के घरौंडा निवासी हिमांशु के साथ उसकी फेसबुक पर दोस्ती हुई थी। छात्रा ने बताया था कि 30 जून, 2018 की रात करीब डेढ़ बजे हिमांशु कार लेकर उनके घर के बाहर आया था। उसने उसे फोन कर बातचीत के नाम पर घर से बाहर बुला लिया था। बाहर आने के बाद उसने उसे कार में बैठा लिया था। कार में दो अन्य युवक कमल व प्रमोद भी सवार थे। वह उसे जबरन कार में अपहरण कर शिमला ले गए थे। जहां तीनों ने उसके साथ दुष्कर्म किया था। बाद में आरोपितों ने उसे जिरकपुर के पास उतार दिया था और फरार हो गए थे। वहां से वह किसी तरह अपने परिचित के पास पहुंची थी। पुलिस ने तीनों को गिरफ्तार कर लिया था। अब मामले में तीनों को सजा सुनाई गई है।