केबल आपरेटर की हत्या मामले में चार को उम्रकैद
जागरण संवाददाता, सोनीपत: वर्ष 2016 में गन्नौर के गढ़ी केसरी रोड पर एक केबल आपरेटर की गोली मार कर हत्या करने के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनवाई है। गोलीबारी में एक हमलावर युवक की भी मौत हो गई थी।
जागरण संवाददाता, सोनीपत : वर्ष 2016 में गन्नौर के गढ़ी केसरी रोड पर एक केबल आपरेटर की गोली मार कर हत्या करने के मामले में अदालत ने पांच दोषियों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। गोलीबारी में एक हमलावर युवक की भी मौत हो गई थी। दोषियों ने केबल ऑपरेटर की इसलिए हत्या कर दी थी क्योंकि उसने अपने बड़े भाई की हत्या के मामले में गवाही देकर दोषियों को उम्रकैद की सजा दिलाई थी। दोषी उस पर समझौता करने का दबाव बना रहे थे। मना करने पर दोषियों ने उसकी हत्या की थी। अब बुधवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश डा. सुशील कुमार गर्ग की अदालत ने चार दोषियों को उम्रकैद की सजा के साथ ही जुर्माना भी लगाया है।
वर्ष 2016 में 23 दिसंबर को गन्नौर के गढ़ी केसरी रोड पर गढ़ी केसरी निवासी केबल ऑपरेटर पवन की गोली मार कर हत्या कर दी गई थी। पवन के भतीजे नितिन ने पुलिस को बताया था कि वर्ष 2010 में गांव खेड़ी तगा निवासी सोनू, नवीन व सरढ़ाना निवासी शीला ने उसके ताऊ की हत्या कर दी थी, जिसमें उसका चाचा पवन गवाह था। पवन की गवाही पर दोषियों को उम्रकैद की सजा हुई थी। इससे पहले गांव गुमड़ निवासी संदीप उसके चाचा पर समझौते का दबाव बना रहा था। मना करने पर उसके चाचा को अंजाम भुगतने की धमकी भी दी गई थी। इसी को लेकर उसके साथ चाचा से रंजिश रखी जा रही थी वारदात के दिन गांव अगवानपुर निवासी राहुल, अटायल निवासी गोपाल, जींद के बुढ़ाखेड़ा का रहने वाला प्रदीप उनके केबल आफिस पर आए थे। राहुल का उनके वहां अक्सर आना-जाना था। राहुल ने ही उनका परिचय कराया था। बाद में जब शाम के समय वह अपनी गाड़ी में सवार होकर घर की ओर जा रहे थे तो रास्ते में राहुल ने उनकी गाड़ी रुकवा ली। उसके साथ आए युवकों ने उसके चाचा को बातचीत करने के लिए अपनी गाड़ी में बैठा लिया। गोपाल व प्रदीप नाम का युवक भी गाड़ी के अंदर बैठ गए। वहीं एक युवक गाड़ी के बाहर खड़ा था। इसी दौरान उन्होंने उसके चाचा पर गोली चलानी शुरू कर दी। नितिन ने बताया कि उसने मौके से भाग कर अपनी जान बचाई। जब वह अपने साथियों के साथ वापस मौके पर पहुंचा तो वहां उसका चाचा लहूलुहान हालत में पड़ा था। अस्पताल ले जाने पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। वहीं, प्रदीप की भी गोली लगने से मौत हो गई थी। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया था। छानबीन करते हुए पुलिस ने अगवानपुर निवासी राहुल, अटायल निवासी गोपाल, गुमड़ निवासी धर्मराज, जींद के गांव किला जफ्फर निवासी सचिन व अशोक को गिरफ्तार किया था। अब अदालत ने सुनवाई करते हुए आरोपित राहुल, गोपाल, सचिन व अशोक को उम्रकैद की सजा सुनाई है, जबकि धर्मराज को बरी कर दिया गया है।