ट्रिब्यूनल गठन का फैसला कर्मचारी हित में नहीं: सिसोदिया
प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों की सुनवाई
जागरण संवाददाता, सिरसा: प्रदेश सरकार द्वारा कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों की सुनवाई के लिए अलग ट्रिब्यूनल के गठन का फैसला कर्मचारी हितैषी नहीं है । उक्त वक्तव्य राजकीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश मीडिया प्रभारी गोविल सिसोदिया ने प्रेस विज्ञप्ति में दिए। सिसोदिया ने कहा कि ट्रिब्यूनल के गठन होने के बाद हरियाणा कर्मचारियों के सेवा संबंधी मामलों पर हाईकोर्ट सुनवाई नहीं करेगा और यह सभी मामले ट्रिब्यूनल के पास चले जाएंगे, जिससे कि कर्मचारियों को राहत मिलने की बजाए लंबी कानूनी प्रक्रिया में उलझे रहना पड़ेगा। ट्रिब्यूनल के फैसले को हाईकोर्ट में चुनौती देने पर कानूनी खर्च भी बढ़ेगा और शीघ्र न्याय भी नहीं मिल पाएगा , जबकि इसके विपरीत हाईकोर्ट में मामलों की प्रकृति के अनुरूप त्वरित राहत मिल जाती है। सिसोदिया ने बताया कि कर्मचारियों के मामले की पैरवी के लिए वरिष्ठ वकील भी उपलब्ध होते हैं जबकि ट्रिब्यूनल में ऐसा नहीं होगा। उन्होंने कहा कि हाईकोर्ट एक संवैधानिक संस्था है जो बिना किसी भेदभाव के मामलों के गुण दोष के आधार पर राहत देती है। सिसोदिया ने बताया कि इस प्रकार के ट्रिब्यूनल का गठन हिमाचल सरकार द्वारा भी किया गया था जो कि कर्मचारियों के हितैषी न होने के कारण बाद में हिमाचल सरकार द्वारा वापस ले लिया गया।