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एक जुलाई से खुलेंगे शॉपिग मॉल, 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, छोटे बच्चे व गर्भवती महिलाओं की नहीं होगी एंट्री

जागरण संवाददाता सिरसा आगामी एक जुलाई से शॉपिग मॉल को हिदायतों के साथ खोलने की अनु

By JagranEdited By: Published: Tue, 30 Jun 2020 06:50 AM (IST)Updated: Tue, 30 Jun 2020 06:50 AM (IST)
एक जुलाई से खुलेंगे शॉपिग मॉल, 65 साल से अधिक आयु के व्यक्ति, छोटे बच्चे व गर्भवती महिलाओं की नहीं होगी एंट्री

जागरण संवाददाता, सिरसा :

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आगामी एक जुलाई से शॉपिग मॉल को हिदायतों के साथ खोलने की अनुमति प्रदान की गई है। अब एक जुलाई से कोविड-19 से बचाव संबंधी उपायों व सावधानियों की अनुपालना करते हुए प्रात: 9 से रात 8 बजे तक शॉपिग मॉल खोले जा सकेंगे। शॉपिग मॉल में 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, 10 वर्ष से कम आयु के बच्चे तथा गर्भवती महिलाओं को प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।

जानकारी देते हुए उपायुक्त आरसी बिढ़ान ने बताया कि कोरोना वायरस के फैलाव पर पूर्ण रूप से अंकुश लगाया जा सके और जनता को शॉपिग मॉल की सुविधा भी उपलब्ध करवाई जा सके, इसके लिए सभी शॉपिग मॉल को जारी निर्देशों की अनुपालना करनी होगी।

उपायुक्त ने बताया कि सरकार द्वारा ये निर्देश विशेषकर फरीदाबाद व गुरुग्राम जिला में संचालित शॉपिग मॉल के संबंध में दिए है। सिरसा जिले में भी कई शॉपिग मॉल चल रहे है, इसलिए जारी ये सभी नियम यहां पर भी लागू रहेंगे। उन्होंने जिले के सभी शॉपिग मॉल के मालिकों को निर्देश दिए है कि वे शॉपिग मॉल को अच्छी तरह से सैनिटाइज करवाना सुनिश्चित करें। व्यवसायिक संस्थानों में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति थर्मल स्क्रीनिग होनी चाहिए। प्रवेश व निकासी द्वार पर आगंतुकों के हाथों को सैनिटाइज करवाएं, मास्क का प्रयोग अति आवश्यक किया गया है। शॉपिग मॉल में निर्धारित मात्रा से अधिक व्यक्ति एकत्रित नहीं हो सकते है। आगंतुकों के साथ-साथ कर्मियों को मास्क का प्रयोग करना होगा, उन्हें दस्ताने भी पहनने होंगे। शॉपिग मॉल में आगंतुकों, कर्मियों व सामान सप्लायरों के लिए प्रवेश व निकासी द्वार अलग-अलग होना चाहिए।

हर आगुंतक के जाने के तुरंत बाद करना होगा टेबल को सैनिटाइज

उन्होंने बताया कि एस्केलैटर के प्रयोग के दौरान भी व्यक्ति से व्यक्ति निर्धारित दूरी बनाए रखें। सभी शौचालय व स्नान घरों, बैंच, दरवाजे, बिजली के बटन की सफाई नियमित अंतराल के बाद होनी चाहिए। शॉपिग मॉल के अन्दर स्थित सिनेमाघर, बच्चों के खेलने के क्षेत्र, गेमिग आरकेडस बंद रहेंगे। शॉपिग मॉल के अंदर व बाहर के दुकानें, स्टालें, कॉफी स्टाल पर शारीरिक दूरी का ध्यान रखना आवश्यक है। इन स्थलों पर पचास फीसद से अधिक लोगों की सीटें भरी हुई नहीं होनी चाहिए। यहां खाना बनाने वाले व परोसने वाले व्यक्तियों को मास्क, दस्ताने इत्यादि का प्रयोग करना बहुत आवश्यक है। यहां काम करने वाले सभी कर्मियों को यह भी निर्देश दिए गए है कि वे समय- समय पर हाथों को स्वच्छ करें और यहां आने वाले लोगों के हाथों को भी सैनिटाइजर से स्वच्छ करवाएं। आगुंतक के जाने के बाद टेबल को सैनिटाइज किया जाए। आगंतुकों के मोबाइल फोनों में आरोग्य सेतु एप डाउनलोड करवाएं। उन्होंने नगर परिषद एवं नगर पालिकाओं को निर्देश दिए है कि वे इन नियमों की अनुपालना को सुनिश्चित करवाने के लिए नियमित रूप से शॉपिग मॉल का निरीक्षण दौरा करते रहे। सुबह 9 बजे से शाम 8 बजे तक शॉपिग मॉल खोले जा सकते है।


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