स्टे खारिज, चेयरपर्सन चुनाव का रास्ता साफ
जागरण संवाददाता सिरसा वीरवार को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में सिरसा नगर परिषद के च
जागरण संवाददाता, सिरसा : वीरवार को हाई कोर्ट में हुई सुनवाई में सिरसा नगर परिषद के चेयरपर्सन चुनाव संबंधित स्टे को खारिज कर दिया। स्टे हटने के बाद अब नगर परिषद चेयरपर्सन के चुनाव का रास्ता साफ हो गया है। हाई कोर्ट में वीरवार को सरकार की ओर से एडवोकेट जनरल, सिरसा के कुछ पार्षदों की ओर से अधिवक्ता गौरव अग्रवाल व याचिकाकर्ता बलजीत कौर की तरफ से अधिवक्ता संदीप पुंछी वीसी के माध्यम से पेश हुए। पार्षदों की ओर से पार्षद बलजीत कौर की सदस्यता निलंबित किए जाने व मामले की उच्च स्तरीय जांच मामले की सुनवाई 16 नवंबर को होगी। चेयरपर्सन चुनाव से स्टे हटने के बाद भाजपा व कांडा समर्थित पार्षदों के चेहरों पर मुस्कान आ गई है। ------ ये था मामला हाई कोर्ट ने बीती सात अगस्त को चेयरपर्सन पद के चुनाव पर स्टे लगा दिया था। सिरसा में 11 अगस्त को चुनाव होने थे लेकिन 10 अगस्त की देर शाम को अदालत के आदेश पहुंच गए। हाई कोर्ट से जारी आदेश में बताया गया था कि पार्षद बलजीत कौर ने सात अगस्त को ही स्टे हासिल कर लिया था। अदालती आदेशों के बाद प्रशासन ने चुनाव टाल दिये गए। उधर सिरसा में पार्षद बलजीत कौर ने सार्वजनिक तौर पर कहा था कि उसने स्टे नहीं लिया। कांग्रेस नेताओं ने भी पार्षद का समर्थन किया था और इसे राजनैतिक षड्यंत्र बताया था। पार्षद के ऐलान के बाद सिरसा में खूब कौतूहल की स्थिति बनी और याचिका किसने लगाई यह यक्ष प्रश्न बन गया। मामले में तब मोड़ आ गया जब पार्षद बलजीत कौर ने हाई कोर्ट में स्टे वापस लेने के लिए अर्जी दी। जिसके बाद सरकार की तरफ से एडवोकेट जनरल व कुछ पार्षदों की ओर से अधिवक्ता गौरव अग्रवाल पेश हुए और याचिका वापस लेने का विरोध किया। कोर्ट ने याचिका वापस लेने से इंकार कर दिया। बाद में सरकार ने इस संबंध में पहले सीडी और बाद में पैन ड्राइव को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया। पार्षद बलजीत कौर की तरफ से एफिडेविट दिया गया। इस मामले में पार्षदों की ओर से बलजीत कौर की सदस्यता रद किए जाने व मामले की उच्च स्तरीय जांच के लिए कमेटी गठित किए जाने की मांग की गई थी। -------- हाई कोर्ट में वीरवार को सुनवाई के दौरान सिरसा नगर परिषद के चेयरपर्सन चुनाव के संबंध में लगाए स्टे की याचिका को खारिज कर दिया है। अब नगर परिषद चेयरपर्सन के चुनाव का रास्ता साफ हो चुका है। पार्षदों द्वारा बलजीत कौर की सदस्यता रद करने व मामले की उच्च स्तरीय जांच के मामले में अगली सुनवाई 16 नवंबर को होगी।
- अधिवक्ता गौरव अग्रवाल, चंडीगढ़