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हरियाणा: सिरसा में बाल कल्याण परिषद ने कोर्ट के आदेश पर खाली करवाई दुकान, छह साल से था अवैध कब्जा

Published: Wed, 14 Oct 2026 03:41 PM (IST)

सिरसा के बरनाला रोड पर बाल कल्याण परिषद ने कोर्ट के आदेश पर अपनी दुकान खाली करवा ली है।

ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई कार्रवाई, पुलिस रही तैनात, दुकान संचालक ने किया हुआ था अतिक्रमण

ड्यूटी मजिस्ट्रेट की मौजूदगी में की गई कार्रवाई, पुलिस रही तैनात, दुकान संचालक ने किया हुआ था अतिक्रमण

HighLights

  1. बाल कल्याण परिषद ने कोर्ट के आदेश पर दुकान खाली करवाई।

  2. दुकानदार ने छह साल से लाइसेंस खत्म होने पर कब्जा किया।

  3. ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में कार्रवाई हुई।

जागरण संवाददाता, सिरसा। शहर के बरनाला रोड पर स्थित बाल कल्याण परिषद की दुकान पर कब्जा करके बैठे दुकानदार से कोर्ट के आदेशों पर कब्जा हटाया गया है। परिषद ने दुकान को अब अपने कब्जे में ले लिया और दोबारा से बोली होने के बाद किराए पर चढ़ाया जाएगा। ड्यूटी मजिस्ट्रेट और पुलिस की मौजूदगी में विभाग की तरफ से दुकान को खाली करवाया गया है।

वहीं जिला बाल कल्याण अधिकारी नरेंद्र मलिक ने बताया कि बाल भवन के साथ ही उनकी दुकानें बनी हुई है। जिन्हें बोली के आधार पर किराए पर तीन वर्ष के लिए चढ़ाया जाता है।

लेकिन दुकान नंबर 20 के मालिक ने वर्ष 2020 में कोर्ट में शिकायत दे दी और कब्जा कर लिया। मामला कोर्ट में होने के चलते मालिक लक्ष्मण दास की तरफ से न तो लाइसेंस रिन्यू करवाया गया और न ही बढ़ाया हुआ किराया दिया जा रहा था। 2020 से पहले जो किराया तय किया गया था वह भी समय पर जारी नहीं किया जा रहा था।

छह वर्ष पश्चात अब कोर्ट ने उनके पक्ष में फैसला सुनाया है। जिसके चलते अब ड्यूटी मजिस्ट्रेट की नियुक्ति में दुकान को खाली करवाया गया है।

इस दौरान कर्मचारियों ने दुकान में रखा वेल्डिंग संबंधित सारा सामान बाहर निकाल दिया और शटर बंद कर ताला लगा दुकान अपने अधीन कर ली। वहीं अधिकारियों ने बताया कि उन्होंने दुकान का लाइसेंस लक्ष्मण दास के नाम से जारी किया था। लेकिन दुकान का संचालन अन्य व्यक्ति द्वारा किया जा रहा है।