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मतगणना केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू

जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने आपराधिक दंड संहिता 1973 की प्रदत्त

By JagranEdited By: Published: Tue, 22 Oct 2019 11:19 PM (IST)Updated: Wed, 23 Oct 2019 06:30 AM (IST)
मतगणना केंद्रों की 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू

जागरण संवाददाता, सिरसा :

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जिलाधीश अशोक कुमार गर्ग ने आपराधिक दंड संहिता 1973 की प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मतगणना केंद्रों के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

जिलाधीश ने बताया कि पांचों विधानसभा के मतों की गणना चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में 24 अक्टूबर को की जाएगी। मतगणना को बिना किसी बाधा, व्यवधान व शांतिपूर्वक करवाने के मद्देनजर मतगणना केंद्रों के 500 मीटर की परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किये गए हैं। आदेशों की उल्लंघना करने वाले व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्यवाही अमल में लाई जाएगी। उन्होंने बताया कि मतगणना के दौरान ड्यूटी पर लगे अधिकारियों, कर्मचारियों, स्टॉफ सदस्यों, पुलिस, पैरा मिलिट्री के जवान, उम्मीदवार एवं उनके प्रतिनिधि, चुनाव आयोग अथवा रिटर्निंग अधिकारी द्वारा अधिकृत व्यक्ति, चुनाव आयोग अथवा प्रेस इंफोरमेशन ब्यूरो द्वारा जारी वैध कार्ड प्राप्त इलेक्ट्रानिक एवं प्रिट मीडिया कर्मियों पर ये आदेश लागू नहीं रहेंगे। यहां बनाए गए हैं मतगणना केंद्र

जिले के सभी मतगणना केंद्र चौ. देवीलाल विश्वविद्यालय में बनाए गए हैं। 42-कालांवाली (एससी) का मतगणना केन्द्र आंबेडकर लॉ भवन में, 43-डबवाली का मतगणना केन्द्र मल्टीपर्पज हॉल में, 44-रानियां का मतगणना केन्द्र लाल बहादुर शास्त्री भवन में, 45-सिरसा का मतगणना केन्द्र मल्टीपर्पज हॉल के बाहर तथा 46-ऐलनाबाद विस का मतगणना केन्द्र आंबेडकर भवन के लाइब्रेरी हॉल में बनाया गया है।


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